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खनिज प्रतिष्ठान निधि खर्च करने की प्राथमिकतायें बदलीं.....

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: DD                                                                         Views: 731

Bhopal: कमलनाथ ने बदला शिवराज का फार्मूला

11 नवंबर 2019। कमलनाथ सरकार ने पिछली शिवराज सरकार द्वारा जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि के उपयोग के संबंध में नियमों से बाहर जाकर तय की गई प्राथमिकतायें बदल दी हैं।

दिलचस्प बात यह है कि 28 जुलाई 2016 को खनिज साधन विभाग के अंतर्गत मप्र जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम बने तथा 3 अक्टूबर 2017 को खनिज विभाग ने इस प्रतिष्ठान की निधि के उपयोग की प्राथमिकतायें नियम से हटकर तय कर दीं। यही नहीं, राज्य के वित्त विभाग ने भी 21 अगस्त 2017 को इस निधि के उपयोग की प्राथमिकतायें अपनी ओर से निर्धारित कर दीं। इस पर खनिज विभाग ने पुन: 15 नवम्बर 2017 को निर्देश जारी किये कि वित्त विभाग द्वारा 21 अगस्त 2017 को जारी निर्देशों के स्थान पर खनिज विभाग द्वारा 3 अक्टूबर 2017 को जारी निर्देश लागू होंगे।

ज्ञातव्य है कि खनिज पट्टेदारों द्वारा निर्धारित दर पर जिला खनिज प्रतिष्ठान की निधि में राशि जमा की जाती है। इसके वर्ष 2016 में नियम बने। इन नियमों के तहत इस निधि की 60 प्रतिशत राशि खनन से प्रभावित क्षेत्र में उच्च प्राथमिकता क्षेत्र जिसमें पेयजल प्रदाय, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, वृध्द एवं नि:शक्त जन कल्याण, कौशल विकास तथा स्वच्छता पर व्यय करने का प्रावधान किया गया तथा शेष 40 प्रतिशत राशि खनन प्रभावित क्षेत्र में अधोसंरचना विकास जिसमें सडक़ें, सेतु, रेलवे एवं जलमार्ग, सिंचाई, ऊर्जा हेतु व्यय करने का प्रावधान किया गया। परन्तु खनिज विभाग ने 3 अक्टूबर 2017 को विभागीय निर्देश जारी कर दिये कि प्रतिष्ठान की निधि की 60 प्रतिशत राशि से व्यय तीन क्रमवार प्राथमिकताओं में किया जायेगा यथा पेयजल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा। इसके अलावा शेष 40 प्रतिशत राशि सडक़ों के निर्माण में की जायेगी। 21 अगस्त 2017 को वित्त विभाग ने निर्देश जारी किये कि प्रतिष्ठान की निधि का उपयोग प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाये। लेकिन 15 नवम्बर 2017 को पुन: खनिज विभाग ने निर्देश जारी कर कहा कि प्रतिष्ठान की निधि का उपयोग 3 अक्टूबर 2017 के विभागीय निर्देशों के अनुसार ही किया जाये न कि वित्त विभाग के निर्देशों के अनुसार।

अब कमलनाथ सरकार ने नये निर्देश जारी कर कहा है कि प्रतिष्ठान के वर्ष 2016 के नियमों में जो प्रावधान किये गये हैं उनके अनुसार ही निधि का व्यय होगा न कि 3 अक्टूबर 2017 को खनिज विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार।

विभागीय अधिकारी ने बताया कि जिला खनिज प्रतिष्ठान की निधि का उपयोग अब वर्ष 2016 के नियमों के अनुसार ही होगा तथा 3 अक्टूबर 2017 को खनिज विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नहीं होगा। इस संबंध में नये निर्देश जारी कर दिये गये हैं।



- डॉ.नवीन जोशी

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