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प्रदेश के नगर निगमों में संविदा के पद और पारिश्रमिक बढ़े

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: PDD                                                                         Views: 1832

Bhopal: 4 दिसंबर 2017। राज्य सरकार ने दस साल बाद नगर निगमों में संविदा आधार पर नियुक्त होने वो पदों की संख्या बारह से बढ़ाकर 56 कर दी है जिनमें 38 तकनीकी किस्म के तथा शेष 18 पद गैर तकनीकी वर्ग के होंगे तथा इनके मासिक पारिश्रमिक में भी कई गुना वृध्दि कर दी है। इस समय प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या सोलह है तथा अब इनमें सिटी प्लानर, ईवेन्ट मेनेजमेंट एक्सपर्ट, हेरीटेज एक्सपर्ट, सेनीटेशन एक्सपर्ट, कन्स्ट्रक्शन एक्सपर्ट, लेक कन्जरवेशन एक्सपर्ट, ई-गवर्नेन्स चेंज मैनेजर, लेंड यूज एक्सपर्ट, लो कास्ट हाउसिंग एक्सपर्ट, फायर एक्सपर्ट, आपदा प्रबंधन एक्सपर्ट, हार्टिकल्चर एक्सपर्ट, पर्सनल सेके्रटरी, ट्रांसपोरटेशन मैनेजर, सुरक्षा गार्ड, केमिस्ट, वेल्डर, मैकेनिक आदि के भी पद संविदा आधार पर भरे जायेंगे।



दरअसल राज्य सरकार ने दस साल पहले 17 अक्टूबर 2007 को मप्र नगर पालिक निगम संविदा सेवा नियुक्ति एवं सेवा की शर्तें नियम 2007 बनाकर उन्हें लागू किया था। इन नियमों में संविदा आधार पर भरे जाने वाले पदों की संख्या सिर्फ बारह थी और इनके मासिक पारिश्रमिक 7 हजार से 24 हजार रुपये थे। परन्तु अब इन नियमों में बदलाव कर दिया गया है तथा संविदा आधार पर भरे जाने वाले पदों की कुल संख्या 38 कर दी है तथा मासिक पारिश्रमिक 15 हजार से 60 हजार रुपये कर दी है। जैसे चार्टर्ड एकाउन्टेंट को अब 8 हजार के स्थान पर 60 हजार रुपये प्रति माह दिये जायेंगे।



इसी प्रकार, पहले संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 50 रुपये के नान ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होता था परन्तु अब सौ रुपये के नान ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा जिसका वहन अभ्यर्थी द्वारा स्वयं करना होगा। इसी प्रकार पहले संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि का कोई प्रावधान नहीं था परन्तु अब प्रथम तीन माह की कालावधि परिवीक्षा अवधि कर दी गई है। नया प्रावधान यह भी किया गया है कि यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति लगातार पांच दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसके पारिश्रमिक से कटौति की जायेगी। नये नियमों में मानव दिवसों और आउटसोर्स सर्विस का भी नया प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार पहले 21 वर्ष न्यूनतम आयु संविदा पद हेतु रखी गई थी परन्तु अब न्यूनतम आयु 25 वर्ष कर दी गई है। अब किसी एक पद हेतु आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होगा।





- डॉ नवीन जोशी

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