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रेरा भी आया सूचना के अधिकार कानून के दायरे में

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: PDD                                                                         Views: 17923

Bhopal: 26 जून 2017, प्रदेश में बिल्डरों, प्रमोटर्स एवं रियल स्टेट्स एजेण्टों की निर्माण योजनाओं का पंजीयन करने वाली शासकीय संस्था एमपी रियल एस्टेट रेगुलेशन अथारिटी यानी रेरा भी अब सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आ गई है।



गत 1 मई से यह अथारिटी अपने पूर्ण आकार में आ गई है तथा इसने काम करना शुरु कर दिया है। इसमें विभिन्न आवासीय योजनाओं में फ्लेट या भूखण्ड समय पर न पाने वालों ने भारी संख्या में शिकायत करना प्रारंभ कर दिया है तथा अथारिटी इनकी एक न्यायालय की भांति सुनवाई कर रहा है। इसमें अब सूचना का अधिकार कानून भी लागू कर दिया गया है।



रेरा द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि मप्र भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के कार्यालय से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों के निराकरण हेतु रेरा के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी तथा रेरा के सचिव को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किया जाता है।





- डॉ नवीन जोशी

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