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वाहनों पर लगने वाले फास्टेग से छेड़छाड़ नहीं हो सकेगी...

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: DD                                                                         Views: 17969

Bhopal: 16 नवम्बर 2017। आगामी 1 दिसम्बर से विक्रय होंने वाली चार पहिया वाहनों की विण्ड स्क्रीन पर फास्टेग लगाया जाना अनिवार्य करने के बाद अब केंद्र सरकार ने फास्टेग को टेम्पर प्रूफ यानि बिना छेड़छाड़ वाला बनाने का भी प्रावधान कर दिया है। फस्टेग एक प्रकार का इलेक्ट्रानिक कार्ड होगा जोकि चार पहिया वाहन की विण्ड स्क्रीन पर अंदर से चिपकया जायेगा। इससे राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर चार पहिया वाहनों को रुकना नहीं होगा और न ही टोल का भुगतान करने के लिये नकद व्यवहार करना होगा। टोल प्लाजा पर लगा सेंसर स्वमेव वाहन पर लगे फास्टेग को स्केन कर निर्धारित टोल राशि वाहन स्वामी के बैंक खाते से काट लेगा।



भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रानिक टोल संग्रहण के लिये फास्टेग को टेम्पर प्रूफ बनाने का भी प्रावधान कर दिया है। इसके तहत फास्टेग किसी आटोमोबाईल के कांच यानि विण्डशील्ड जैसी सतह पर सीधे ही लगाये जाने के लिये टेम्पर प्रूफ बनाया जायेगा। इस टेग को कांच से हटाने अथवा छेड़छाड़ करने के किसी प्रकार के प्रयास के परिणामस्वरुप ये टेग काम करना बंद कर देंगे। टेग को अनधिकृत रुप से हटाने या स्थानांतरित करने पर एंटीना को नुकसान पहुंचेगा तथा चिप-एंटीना सम्पर्क टूट जायेगा। फास्टेग का निर्माण इस प्रकार होगा कि यदि उसे रेजर ब्लेड, चाकू आदि तथा रासायनिक पदार्थ कोरोसिव, सालवेंट आदि एवं थर्मल अटेक से टेम्पर किया जाने का पता चल सके।



कहां लगेगा फास्टेग :

लफ्ट हेण्ड ड्राईव कार के विण्डस्क्रीन पर अंदर वाले मिरर के लेफ्ट साईड में ऊपर की ओर फास्टेग लगाया जायेगा जबकि राईट हैण्ड ड्राईव कार के अंदर वाले मिरर के राईट साईड में अंदर से ऊपर की ओर लगाया जायेगा। यदि कार की विण्डस्क्रीन डबल है (जैसे कि ट्रकों आदि में होती है) तो लेफ्ट हैण्ड ड्राईव वाले वाहन के राईट साईड की विण्डस्क्रीन पर नीचे तथा लेफ्ट हैण्ड ड्राईव वाली डबल विण्ड स्क्रीन वाली कार के लेफ्ट विण्डस्क्रीन के नीचे फास्टेग लगाया जायेगा।



परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि नेशलन हाईवे के लिये केंद्रीय परिवहन विभाग टोल प्लाजा संचालित करवाता है तथा उसी ने फास्टेग का प्रावधान किया है परन्तु स्टेट हाईवे आदि के टोल प्लाजा राज्य के परिवहन विभाग के अंतर्गत नहीं आते हैं तथा ये राज्य के लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आते हैं तथा वही फास्टेग के लिये अपने मार्गों के टोल प्लाजा पर प्रावधान कर सकता है।



- डॉ. नवीन जोशी



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