New Delhi: यह व्यापक रूप से देखा गया है कि बड़े आर्थिक अपराधी कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए भारत से भाग रहे हैं, यह प्रवत्ति भारत में कानून के शासन को कम करती है। ऐसे में एक प्रभावी, शीघ्र और संवैधानिक रूप से स्वीकार्य कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि इस तरह की गतिविधि पर रोक लगाई जा सके।
उपर्युक्त संदर्भ को देखते हुए बजट 2017-18 के बजट में सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि सरकार इस तरह के भगोड़ों की परिसंपत्तियों को जब्त करने के लिए विधायी परिवर्तन या नया कानून भी लाने पर विचार कर रही है, जब तक वे उचित कानूनी फोरम के समक्ष पेश नहीं होते।
उपरोक्त बजट घोषणा के अनुसार, 'भगोड़ा आर्थिक अपराध विधेयक 2017' नामक एक कानून मसौदा तैयार किया गया है। विधेयक के प्रमुख कानूनी प्रावधानों को समझाते हुए एक स्पष्टीकरण नोट और मसौदा विधेयक की प्रति को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के मुख पृष्ठ http://dea.gov.in/recent-update पर पर डाला गया है।
सभी संबंधी हितधारक/जनता से अनुरोध है कि 3 जून, 2017 तक इस विधेयक के मसौदे पर अपनी टिप्पणियां/सुझाव भेजें। टिप्पणियां/सुझाव parveen.k63@gov.in पर ईमेल कर सकते हैं या इस पते पर हार्ड कॉपी भी भेज सकते हैं - परवीन कुमार, अवर सचिव (एफएसएलआरसी), आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, कमरा नंबर 48, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001.
सरकार ने 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017' के मसौदे पर जनता से मांगे सुझाव
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New Delhi
👤Posted By: PDD
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