Bhopal: 15 नवंबर 2019। अब प्रदेश के परिवहन विभाग से मिले परमिट से दूसरे राज्य के अंदर 230 किलोमीटर तक यात्री वाहन जा सकेेंगे तथा उन्हें दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी से परमिट में काउन्टर साईन नहीं कराने होंगे।
दरअसल मप्र मोटरयान नियम 1994 के नियम 76 में प्रावधान था कि मप्र राज्य से दूसरे राज्य के अंदर 25 किलोमीटर तक मंजिली गाड़ी यानि यात्री वाहन परिवहन विभाग द्वारा प्रदत्त परमिट से जा सकेगा और उसे दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी से परमिट पर प्रति हस्ताक्षर नहीं कराने होंगे। लेकिन अब इस प्रावधान को संशोधित कर दिया गया है तथा अब यात्री वाहन अपने राज्य के परमिट से दूसरे राज्य के 250 किलामीटर अंदर तक जा सकेंगे और उन्हें दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी से परमिट पर प्रति हस्ताक्षर नहीं कराने होंगे। इससे अब यात्री वाहनों को अनावश्यक औपचारिकतायें पूरी नहीं करना होंगी और वे एक ही परमिट से दूसरे राज्य के अंदर ढाई सौ किमी तक जा सकेंगे।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के यात्री वाहन अब दूसरे राज्यों के अंदर 250 किमी तक जा सकेंगे तथा उन्हें अब दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी से परमिट पर काउन्टर साईन नहीं कराना होगा। इस संबंध में नियमों में संशोधन कर दिया गया है।
- डॉ. नवीन जोशी
अब प्रदेश के परमिट से दूसरे प्रदेश के अंदर 230 किमी जा सकेंगे यात्री वाहन
Location:
Bhopal
👤Posted By: DD
Views: 123
Related News
Latest Posts
Latest Posts
- शासकीय आवास आवंटन के लिये नया वेब पोर्टल शुरू
- "टाइगर स्टेट" बनने के साथ सिंहों के स्वागत को भी तैयार मध्यप्रदेश
- भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल 10 से 12 जनवरी तक
- नए बाजारों तक पहुंच और विकास को तेज करने के लिए वॉलमार्ट ने एमसएमईज को मजबूत बनाया
- अब नई मंडियों को अनुदान 2 लाख
- राज्य सरकार ने खत्म किया चीफ पायलट का पद
- फिर बाजार से उठाया सरकार ने 2 हजार करोड़ का कर्ज..
- टेण्डर होने के बाद फिर हुआ रेत नियमों में संशोधन