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अशासकीय संस्थाओं की मान्यता आनलाईन

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: DD                                                                         Views: 2066

Bhopal: 30 जुलाई 2019। प्रदेश में अब अशासकीय संस्थाओं, अशासकीय कला मंडलियों एवं सांस्कृतिक संगठनों को सामाजिक न्याय विभाग की मान्यता आनलाईन मिलेगी। इसके लिये नवीन व्यवस्था के आदेश जारी किये गये हैं।

आनलाईन मान्यता हेतु स्पर्श पोर्टल पर अशासकीय संस्थाओं को विभागीय मान्यता एवं अनुदान हेतु आनलाईन प्रणाली विकसित किया गया है। इसके माध्यम से आवेदन करना होगा।



पोर्टल पर संस्थाओं को यह करना होगा :

संस्था द्वारा सर्वप्रथम आनलाईन प्रोफाईल पंजीयन किया जायेगा। पंजीयन करने के उपरान्त रजिस्टर किये गये मोबाईल नंबर पर ओटीपी यानि वन टाईम पासवर्ड प्राप्त होगा। प्राप्त ओटीपी के माध्यम से ओटीपी को दर्ज कर सत्यापन कराया जायेगा। इससे संस्था को रजिस्टर्ड नंबर पर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। यूजर एवं पासवर्ड की सहायता से लॉगईन करने के उपरान्त संस्था द्वारा संस्था की संपूर्ण प्रोफाईल, अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यों की जानकारी दर्ज की जायेगी। संस्था द्वारा जिस क्षेत्र में मान्यता चाहिये उस क्षेत्र का चयन किया जायेगा एवं संस्था की सामान्य जानकारी दर्ज की जायेगी। संस्था को विगत तीन वर्षों में प्राप्त आय की जानकारी एवं इन्कम टैक्स रिटर्न फाईल को स्वप्रमाणित कर अपलोड किया जायेगा। संस्था में कार्यरत कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी को दर्ज किया जायेगा। संस्था में निवासरत/अध्ययनरत/प्रशिक्षणरत व्यक्तियों की जानकारी को दर्ज किया जायेगा। संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के उपरान्त आवेदन पत्र के प्रारुप को परीक्षण कर पूर्ण संतुष्ट होने के उपरान्त ही आवेदन को लॉक कर आवेदन जिला कार्यालय को प्रेषित होगा। आवेदन लॉक होने के उपरान्त आवेदन में कोई संशोधन नहीं हो सकेगा। पोर्टल पर जनरेट आवेदन पत्र का प्रिंट निकालकर उस पर हस्ताक्षर कर आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्र कर जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण कार्यालय में जमा करना होगा।



जिला कार्यालय ये करेंगे :

अशासकीय संस्था द्वारा किये गये आनलाईन आवेदन एवं कार्यालय में जमा किये गये आवेदन के आधार पर अशासकीय संस्था के निरीक्षण हेतु टीम बनाई जायेगी। टीम द्वारा निरीक्षण के उपरान्त प्रस्तुत की गई निरीक्षण रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। जिला कलेक्टर की अनुशंसा को अपलोड कर आवेदन को मान्यता प्रदान करने हेतु संचालनालय को आनलाईन प्रेषित किया जायेगा। संचालनालय स्तर पर उक्त आवेदन का परीक्षण कर मान्यता प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इसके बाद संस्थाओं को आनलाईन मान्यता एवं अनुदान दिया जायेगा।







- डॉ. नवीन जोशी

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