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मध्य प्रदेश के निवेशक अब आनलाईन अनुमतियां ले सकेंगे....

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: Admin                                                                         Views: 1688

Bhopal: 25 जुलाई 2018। मध्य प्रदेश में निवेशकों को उद्योग डालने के लिये 15 प्रकार की अनुमतियां अब आनलाईन मिलेंगी। इसके लिये राज्य के उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने आठ साल पहले बने मप्र निवेश संवध्र्दन संयुक्त आवेदन-पत्र तथा आवेदनों की प्रक्रिया के लिये समय-सीमा नियम 2010 निरस्त कर मप्र निवेश संवध्र्दन आनलाईन गतिशील संयुक्त आवेदन-पत्र तथा आवेदनों की प्रक्रिया के लिये समय-सीमा नियम 2018 जारी कर उन्हें प्रभावशील कर दिया है।



नया आनलाईन सिस्टम एमपी ट्राईफेक के इनवेस्ट पोर्टल पर दिखेगा जिसमें संयुक्त आवेदन-पत्र डाईनेमिक केफ के रुप में प्रदर्शित होगा। इस डाईनेमिक केफ में पन्द्रह प्रकार की अनुमतियां आनलाईन लेने का प्रावधान किया गया है। इनमें शामिल हैं : परियोजना स्थापना के अंतर्गत अनुमोदन, पर्यावरण एनओसी, बिल्डिंग अनुमोदन, जल कनेक्शन, अग्रिशमन एनओसी, एचटी विद्युत कनेक्शन। परियोजना संचालन के लिये आवश्यक अनुमोदन के अंतर्गत खाद्य विभाग से लायसेंस, पर्यावरणीय संचालन सम्मति, फैक्ट्री लायसेंस, ठेका श्रमिक अनुमोदन, ई-वेट परमीशन, ठोस कचरा प्रबंधन के तहत प्राधिकार, शाप पंजीकरण, बायलर पंजीकरण आदि।



यह लगेगा आनलाईन शुल्क :

गतिशील संयुक्त आवेदन-पत्र यानि डाईनेमिक केफ के माध्यम से आनलाईन आवेदन करने पर शुल्क भी निर्धारित किया गया है। सूक्ष्म श्रेणी उद्योग हेतु 500 रुपये, लघु श्रेणी उद्योग हेतु 2 हजार रुपये, मध्यम श्रेणी उद्योग हेतु 5 हजार रुपये तथा बड़े उद्योग हेतु 20 हजार रुपये। यह शुल्क आनलाईन ही जमा करना होगा।



ट्राईफेेक के एक अधिकारी ने बताया कि हमने उद्योग डालने हेतु छह विभागों की 21 सेवायें आनलाईन कर दी हैं। हमारी संस्था की आनलाईन सर्विस तो आनलाईन लेना ही जरुरी होगा परन्तु अन्य विभागों की सेवायें हमारे पोर्टल के माध्म से ही आनलाईन लेना जरुरी नहीं है तथा निवेशक अन्य विभागों के पास जाकर ये सेवायें ले सकता है। अभी ई-वेस्ट और बायलर मेनुफेक्चरिंग की सेवायें आनलाईन नहीं हुई हैं जो एक माह के अंदर हो शुरु हो जायेंगी।





- डॉ. नवीन जोशी

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