Bhopal: 27 जुलाई 2018। राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक उपयोग हेतु आवंटित भू-खण्डों पर प्रीमीयम राशि में भूखण्ड के आकार के हिसाब से रियायतें दी जायेंगी।
सभी औद्योगिक इकाईयों के लिये 500 वर्गमीटर तक के भूखण्ड पर 90 प्रतिशत, 5 हजार 500 वर्गमीटर तक 80 प्रतिशत, 2 हैक्टेयर तक 65 प्रतिशत, 6 हैक्टेयर तक 50 प्रतिशत तथा 20 हैक्टेयर तक 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
इसी प्रकार, सूक्ष, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिये 500 500 वर्गमीटर तक 95 प्रतिशत, 5 हजार 500 वर्गमीटर तक 90 प्रतिशत, 2 हैक्टेयर तक 80 प्रतिशत, 6 हैक्टेयर तक 50 प्रतिशत तथा 20 हैक्टेयर तक 25 प्रतिशत की छूट भूमि के प्रीमीयम पर मिलेगी।
एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव वीएल कांताराव के अनुसार, प्रब्याजि की उपरोक्त दरें केवल औद्योगिक उपयोग हेतु आवंटित भूखण्डों के लिये लागू होंगी तथा भूमि के मूल्य में छूट की गणना स्लेब यानि टेलीस्कोपिक पध्दति से की जायेगी। यह छूट वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा उसके पश्चात आगामी आदेश तक मिलती रहेगी।
- डॉ. नवीन जोशी
औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन पर 95 प्रतिशत तक छूट मिलेगी
Location:
Bhopal
👤Posted By: DD
Views: 1254
Related News
Latest News
- क्या है आज के डिजिटल युग में सुरक्षा : सूचना सुरक्षा बनाम साइबर सुरक्षा
- संगीत आध्यात्मिक अभ्यास है, 73 वर्षीय वायलिन वादक: एल शंकर
- मस्क विशाल जासूसी उपग्रह नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं - रॉयटर्स
- आचार संहिता लगते ही एक्शन शुरू, करना होगा इन नियमों का पालन
- मध्यप्रदेश में चार चरण में होंगे लोकसभा चुनाव, प्रदेश में प्रभावशील हुई आदर्श आचरण आचार संहिता