Bhopal: 16 नवंबर 2018। राज्यपाल आनंदी पटेल ने राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी को अयोग्य करार देने की याचिका खारिज कर दी है।
भोपाल निवासी डा. देवेन्द्र प्रताप सिंह ने गत 12 फरवरी 2018 को यह याचिका राज्यपाल के पास दायर की थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि मंत्रिपरिषद के दोनों सदस्य भोपाल के बरकत उल्ला विवि से अवैध लाभ अर्जित कर रहे हैं। अपने आरोपों के सन्दर्भ में उन्होंने विवि के उन वाहनों की जोकि दोनों मंत्रिपरिषद सदस्यों के यहां लगे थे की लाग बुक और उन विवि कर्मियों की सेलरी स्लिप दी जो इन दोनों मंत्रिपरिषद सदस्यों के केम्प आफिस में लगे थे और इस आधार पर उन्हें विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाये।
राज्यपाल ने इस याचिका पर भारत चुनाव आयोग से परामर्श मांगा। आयोग ने गत 18 अक्टूबर 2018 को परामर्श दिया कि याचिका में लगे आरोपों के सन्दर्भ में ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया गया कि दोनों मंत्रिपरिषद सदस्य कोई लाभ का पद प्राप्त किये हुये हैं। साथ ही दोनों सदस्यों को मिली सुविधायें उन्हें विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य काार देने के लिये संविधान के अनुच्छेद 191 के तहत कोई आधार नहीं है।
भारत चुनाव आयोग के उक्त परामर्श पर विचार करने के बाद राज्यपाल ने आदेश जारी किया कि दोनों मंत्रिपरिषद सदस्य विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार घोषित करने के लिये पात्र नहीं हैं और उन्होंने उक्त याचिका को निरस्त कर दिया। राज्यपाल के इस आदेश को राजभवन ने जारी कर दिया है।
- डॉ. नवीन जोशी
राज्यपाल ने दो मंत्रियों को अयोग्य करार देने की याचिका खारिज की
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Bhopal
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