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साक्षात्कार व लिखित परीक्षा हेतु आरक्षित वर्ग को मिलेगा सडक़ मार्ग से यात्रा का भी भत्ता

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: DD                                                                         Views: 926

Bhopal: 23 जनवरी 2019। अब सरकारी नौकरी हेतु आयोजित साक्षात्कार और लिखित परीक्षा हेतु अन्यत्र जाने वाले आरक्षित वर्ग को सडक़ मार्ग से जाने पर भी यात्रा भत्ता दिया जायेगा। इससे पहले सिर्फ रेल मार्ग से यात्रा का भत्ता दिया जाता था। इस संबंध में राज्य के वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिये हैं।



जारी आदेश के अनुसार, आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल हैं। इस वर्ग को सरकार की सीधी भर्ती के लिये आयोजित परीक्षा एवं साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिये ये भत्ते दिये जायेंगे। पहले सिर्फ रेल मार्ग से यात्रा के भत्ते का ही प्रावधान था परन्तु अब सडक़ मार्ग से जाने पर भी भत्ते का प्रावधान कर दिया गया है।



अब प्रथम श्रेणी पद के लिये उक्त आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा/साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करने पर रेल से यात्रा करने पर एसी थ्री श्रेणी का किराया दिया जायेगा तथा किसी भी श्रेणी की बस से सडक़ मार्ग से यात्रा करने पर उसका किराया दिया जायेगा। अन्य समस्त श्रेणी जिसमें द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी शामिल हैं, को रेल से यात्रा करने पर द्वितीय श्रेणी साधारण शयनयान का किराया और वातानुकूलित एवं डीलक्स बस को छोडक़र अन्य साधारण बसों से सडक़ मार्ग से यात्रा करने पर उसका किराया दिया जायेगा।



वित्त विभाग ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि निजी बस अथवा शासकीय बस सेवा से यात्रा करने की स्थिति में बस का किराया देय होगा। रेल से यात्रा करने पर आरक्षण शुल्क, इंटरनेट शुल्क आदि वैधानिक चार्जेस भी यात्रा टिकिट के साथ शामिल किये जायेंगे। यदि यात्रा जीप, टैक्सी, शेयर टैक्सी के द्वारा की गई है तो एक रुपया प्रति किलोमीटर की दर यात्रा की राशि का भुगतान किया जायेगा। यदि रेल/बस टिकिट प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब भी क रुपया प्रति किलोमीटर की दर से गणना अथवा रेल/बस का वास्तविक किराया, जो भी कम हो दिया जायेगा।



विभागीय अधिकारी ने बताया कि लोक सेवा आयोग ने सडक़ मार्ग से यात्रा के भत्ते के बारे में प्रस्ताव दिया था। पहले सिर्फ रेल मार्ग केही किराये को भत्ते के रुप में देने का प्रावधान था। अब नये आदेश के जरिये सडक़ मार्ग से यात्रा के भत्ते को भी देने का स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है।





- डॉ. नवीन जोशी

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