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अब किराये पर मिलेंगी कार, आटो रिक्शा और मोटर साईकिलें

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: PDD                                                                         Views: 17966

Bhopal: 10 नवंबर 2017। मध्यप्रदेश में अब किराये पर कारें, आटो रिक्शा और मोटर साईकिलें यात्रियों और पर्यटकों को मिल सकेंगी। इसके लिये उसके पास लायसेंस एवं अन्य जरुरी दस्तावेज होना जरुरी होगा। यह नया प्रावधान राज्य सरकार ने जारी कर दिया है जो 13 नवम्बर के बाद पूरे प्रदेश में प्रभावशील हो जायेगा।



इसके लिये राज्य सरकार ने परिवहन विभाग के माध्यम से मप्र मोटर कैब, आटो रिक्शा तथा मोटर साईकिल भाड़े पर देने के लिये अनुबंधकत्र्ता नियम 2017 जारी किये हैं। इसके तहत भागीदारी अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई फर्म या कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत कोई कंपनी जिसके पास कम से उक्त तीन कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी के कम से कम 25 वाहन हैं, परिवहन प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा। उसे मोटर कैब चलाने के लायसेंस हेतु हेतु दस लाख रुपये, आटो रिक्शा चलाने हेतु दो लाख रुपये तथा मोटर साईकिल चलाने हेतु एक लाख रुपये बैंक गारंटी के रुप में जमा करने होंगे। मोटर कैब का लायसेंस या दो साल बाद उसके नवीनीकरण हेतु 50 हजार रुपये, आटो रिक्शा का लायसेंस 25 हजार रुपये तथा मोटर साईकिल का लायसेंस 15 हजार रुपये में मिलेगा।



उक्त वाहनों का संचालन डिजिटल आधार पर करना होगा जिसका एप तैयार करना होगा तथा वेबसाईट पर समस्त विवरण डालने होंगे। ये वाहन ड्राईवर सहित और बिना ड्राईवर के भी मिल सकेंगे। ड्राईवर अच्छे चाल-चलन वाला होना जरुरी होगा तथा उसके विरुध्द कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिये।



एक परिवहन अधिकारी ने बताया कि देश के गोवा आदि राज्यों में किराये पर इस तरह के वाहन मिलते हैं। मप्र में भी ऐसी व्यवस्था करने के लिये नया प्रावधान किया गया है। लोग स्वयं भी इन वाहनों को किराये पर लेकर चला सकेंगे।





- डॉ नवीन जोशी

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