×

अब नये नियमों के तहत वायुयान और हेलीकाप्टर खरीदे -बेचे जायेंगे....

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: DD                                                                         Views: 1878

Bhopal: कमलनाथ ने बदले 19 साल पुराने नियम

25 मई 2019। मप्र में अब नये वायुयान और हेलीकाप्टर नये नियमों के तहत के तहत खरीदे एवं बेचे जा सकेंगे। इसके लिये कमलनाथ सरकार ने 19 साल पहले वर्ष 2000 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के शासन काल में बने नियमों को खत्म कर नये नियम बनाकर लागू कर दिये हैं। नये नियमों को "मप्र शासन के लिये विमान/हेलीकाप्टर के क्रय-विक्रय नियम 2019" नाम दिया गया है।

नये नियमों के तहत अब संचालक विमानन की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति विमान/हेलाकाप्टर के क्रय-विक्रय के तकनीकी मापदण्डों का निर्णय लेगी। इस समिति में मुख्य अभियंता/अभियंता मेकेनिकल/रेडियो, सीनियर पायलट विमान/हेलीकाप्टर, गुणवत्ता प्रबंधक सदस्य तथा प्रशासकीय अधिकारी सदस्य सचिव बनाये गये हैं।



ब ईओआई और आरएफपी होगा :

नये नियमों के तहत अब विमान या हेलीकाप्टर क्रय करने हेतु राज्य शासन पहले ईओआई यानि एक्सप्रेशन आफ इन्टरेस्ट जारी जारी करेगी जिसमें विमानन कंपनियां आनी रुचि प्रदर्शित करेंगी। इसके बाद तकनीकी समिति आरएफपी यानि रिक्वेस्ट फार प्रपोजल जारी करेगी। तत्पश्चात मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली उच्च समिति टेण्डर के प्रारुप का अनुमोदन करेगी। इस समिति में वित्त एवं विधि विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे जबकि विमानन विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य सचिव होंगे। आरएफपी से प्राप्त निविदा प्रस्तावों का परीक्षण तकनीकी समिति करेगी और अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति को भेजेगी तथा यह समिति समिति वित्तीय प्रस्ताव की अनुशंसा करेगी। इसके बाद केबिनेट से स्वीकृति ली जायेगी और उसके बाद विमान या हेलीकाप्टर का क्रय संबंधित विमानन कंपनी से किया जायेगा। यही प्रक्रिया विमान या हेलीकप्टर को बेचने के लिये भी की जायेगी।



अभी बेड़े में हैं तीन जहाज :

राज्य सरकार के विमानन बेड़े में अभी तीन जहाज हैं जिनमें एक प्लेन तथा दो हेलीकाप्टर हैं। इनमें एक हेलीकाप्टर सिंगल इंजन का है। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, सिंगल इंजन हेलीकाप्टर का उपयोग वीवीपीआई के लिये नहीं किया जा सकता है। वैसे ये तीनों जहाज अभी उड़ाने भर रहे हैं और सिंगल इंजन हेलीकाप्टर ने तो उत्तराखण्ड के प्राकृतिक हादसे में करीब साढ़े छह सौ व्यक्तियों को रेस्क्यु किया था। लेकिन अब ये तीनों जहाज काफी पुराने हो चुके हैं। पिछली शिवराज सरकार ने नया प्लेन क्रय करने हेतु सौ करोड़ रुपयों का प्रावधान किया था परन्तु यह क्रय नहीं किया जा सका। अब कमलनाथ सरकार नये नियम बनाकर पुराने जहाजों को बेचने व नये खरीदने की प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रही है।



विभागीय अधिकारी ने बताया कि राज्य शासन ने विमान एवं हेलीकाप्टर क्रय एवं विक्रय करने के पुराने नियम खत्म कर नये नियम बना दिये हैं। पहले विमान या हेलीकाप्टर विक्रय करने की केबिनेट से स्वीकृति लेने का प्रावधान नहीं था परन्तु अब इसे कर दिया गया है ताकि मंत्रीमण्डल के सदस्यों को भी पता हो कि किस दर पर किसे जहाज बेचा जा रहा है। इसके अलावा पहले के नियमों में गृह विभाग के प्रमुख सचिव भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति में सदस्य होते थे परन्तु अब नये नियमों में वे सदस्य नहीं होंगे बल्कि विधि विभाग के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे। इसके अलावा तकनीकी समिति में गुण्वत्ता प्रबंधक भी रखे जाने का नया प्रावधान किया गया है।









(डॉ. नवीन जोशी)

Related News

Latest News

Global News