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जन अभियान परिषद में के सभी 487 कर्मी नियमित होंगे

Location: 0 सितंबर 2017। राज्य के योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत राज्य जन अभियान परिषद में संविदा आधार पर काम कर रहे 487 अधिकारी एवं कर्मचा                                                 👤Posted By: PDD                                                                         Views: 1237

0 सितंबर 2017। राज्य के योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत राज्य जन अभियान परिषद में संविदा आधार पर काम कर रहे 487 अधिकारी एवं कर्मचा: 20 सितंबर 2017। राज्य के योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत राज्य जन अभियान परिषद में संविदा आधार पर काम कर रहे 487 अधिकारी एवं कर्मचारी अब नियमित किये जायेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने परिषद में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 2018 जारी कर दिये हैं। इन नियमों में परिषद के अंतर्गत कुल 615 पद स्वीकृत किये गये हैं तथा इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव यानि 20 जून, 2018 से प्रभावशील किया गया है।



नये नियमों में कहा गया है कि परिषद में कार्यपालक निदेशक और निदेशक प्रशासन का पद प्रतिनियुक्ति से भरा जायेगा जबकि निदेशक सेल के चार पद, क्षेत्रीय निदेशक के 2 पद, संभाग समन्वयक के दस पद, जिला समन्वयक के 51 पद, सहायक ग्रेड-वन का एक पद, लेखापाल के 3 पद, सहायक ग्रेड-2 का एक पद,

संभाग स्तरीय लेखापाल के दस पद तथा कम्प्यूटर आपरेटर सेल के चार पद पदोन्नति के द्वारा भरे जायेंगे। इसी प्रकार, सहायक ग्रेड-3 के 11 पदों में से 25 प्रतिशत पदों को भृत्यों को पदोन्नति देकर भरा जायेगा और शेष 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे।

उक्त के अलावा परिषद में टास्क मैनेजर सेल के 12 पद, लेखाधिकारी का एक पद, कम्प्यूटर प्रोग्रामर का एक पद, विकासखण्ड समन्वयकों के 313 पद, स्टेनो का एक पद, अन्वेषक का एक पद, सीनियर डिजाईनर के दो पद, लेखापाल सह लिपिक के 51 पद, डाटा एन्ट्री आपरेटर के 63 पद, लाईब्रेरियन का एक पद तथा भृत्य/चौकीदार के 67 पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे।



नये नियमों में कहा गया है कि परिषद के टास्क मैनेजर सेल को निदेशक सेल के पद पर, संभाग समन्वयक को क्षेत्रीय निदेशक के पद पर तथा जिला समन्वयक को संभाग समन्वयक के पद पर पदोन्नति आठ वर्ष का सेवाकाल पूरा होने पर दी जायेगी। विकासखण्ड समन्वयक को जिला समन्वयक के पद पर 6 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर पदोन्नति दी जायेगी। सहायक ग्रेड-2/लेखापाल को सहायक ग्रेड-1 के पद पर, सहायक ग्रेड-3/लेखापाल सह लिपिक को सहायक ग्रेड-2/लेखापाल के पद पर, डाटा एन्ट्री आपरेटर को कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर तथा भृत्य को सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदोन्नति दस वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दी जायेगी। पदोन्नति के लिये छानबीन समिति गठित करने का भी नियमों में प्रावधान किया गया है।



विभागीय अधिकारी ने बताया कि परिषद में वर्ष 2007-08 से करीब 487 अधिकारी एवं कर्मचारी संविदा पर कार्य रहे हैं। इन्हें नियमित करने के लिये ही पहली बार नियम जारी किये गये हैं। नियमितीकरण की पूरी कार्यवाही हो गई है और मंत्री के अनु मोदन के बाद आदेश जारी कर दिये जायेंगे। नियमों में कुल पद तो 615 स्वीकृत किये गये हैं और नियमितीकरण के बाद बचे शेष पद सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।





- डॉ. नवीन जोशी

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