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नर्मदा नदी किनारे बनेंगे 22 लाख व 20 लाख रुपये लागत के शवदाह गृह

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: DD                                                                         Views: 19229

Bhopal: 1 जून 2017, संबंधित जिलों के कलेक्टरों को भेजी डिजाईन, तकनीकी स्वीकृति लेने की जरुरत नहीं होगी

नर्मदा नदी किनारे खुले में शवों का अंतिम संस्कार करने की प्रथा पर विराम लगाने के लिये राज्य सरकार ने संबंधित जिला कलेक्टरों को नर्मदा नदी किनारे दो तरह के शवदाह गृह यानी शांतिधाम बनाने की डिजाईन जारी कर दी है तथा वे बिना तकनीकी स्वीकृति लिये सीधे बनवा सकेंगे।



नर्मदा नदी किनारे टाईप वन शवदाह गृह निर्माण के अंतर्गत दस हजार की न्यूनतम आबादी वाले क्षेत्र में न्यूनतम साढ़े सात हजार वर्गमीटर में 22 लाख रुपये की लागत से शांतिधाम बन सकेगा। इसमें 9.5 गुणित 7 मीटर के विश्राम स्थल हेतु साढ़े चार लाख रुपये, 6 गुणित 9 मीटर की दो यूनिट (4 शवों हेतु) शवदाह गृह हेतु 4 लाख 90 हजार रुपये, 5.4 गुणित 3.6 मीटर के मुंडन संस्कार चबुतरा निर्माण हेतु 50 हजार रुपये, 1.50 गुणित 2.25 मीटर के शव विश्राम चबुतरा निर्माण हेतु 20 हजार रुपये, 4 गुणित 7 मीटर के कार्यालय सह काष्ठ भण्डार निर्माण हेतु 2 लाख रुपये, प्रसाधन व्यवस्था के अंतर्गत 1.2 मीटर गुणित 1.2 मीटर का एक नग शौचालय, 3 नग मूत्रालय एवं 3 हजार लीटर की पानी की टंकी बनाने हेतु डेढ़ लाख रुपये, स्थल विकास-फेंसिंग-वृक्षारोपण एवं आंतरिक मार्ग निर्माण हेतु 5 लाख रुपये, 6 मीटर चौड़ा 4.50 मीटर ऊंचा आरसीसी गेट निर्माण हेतु 50 हजार रुपये, हैण्डपम्प/ट्यूबवेल मेटर सहित लगाने हेतु 1 लाख 90 हजार रुपये तथा सोलर लाईट व्यवस्था हेतु एक लाख रुपये की लागत निर्धारित की गई है।

इसी प्रकार टाईप टु शवदाह निर्माण के अंतर्गत न्यूनतम 8 हजार की आबादी में न्यूनतम 5 हजार वर्ग मीटर में 20 लाख रुपये की कुल लागत से शांतिधाम बन सकेगा। इसमें बाकी लागत टाईप वन के शांतिधाम की तरह ही होगी परन्तु स्थल विकास-फेंसिंग-वृक्षारोपण एवं आंतरिक मार्ग निर्माण हेतु लागत 5 लाख रुपये के बजाये 3 लाख रुपये निर्धारित की गई है।



नर्मदा नदी के किनारे आने वाले गांवों की जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से कहा गया है कि वे जिले के कलेक्टर से विचार-विमर्श कर उक्त दो टाईप के शांतिधाम बनाने की आवश्यक्ता का आकलन कर प्रस्ताव विकास आयुक्त कार्यालय को भेजें। यदि शांतिधाम निर्माण हेतु दी गई डिजाईन में जो निर्माण कार्य दिये गये हैं, उनसे अधिक कार्य कराये जाने की आवश्यक्ता है तो क्षेत्रीय विधायक/सांसद/जिला पंचायत/जनपद पंचायत के सदस्य के विकल्प पर उपलब्ध धनराशि अथवा निजी सहयोग से अतिरिक्त कार्य कराये जाने पर कोई बंधन नहीं होगा।





- डॉ नवीन जोशी

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