Bhopal: 16 जून 2017, मध्यप्रदेश में अब बहुमंजिला भवनों, लिफ्ट एवं एस्केलेटर का हर साल ऊर्जा विभाग के मुख्य विद्युत निरीक्षक कार्यालय से स्थापित विद्युत लाईनों एवं स्थापनाओं का निरीक्षण करना होगा। इसके लिये दो हजार रुपये निरीक्षण फीस वसूल की जायेगी।
यह नया प्रावधान राज्य सरकार ने विद्युत संस्थापनाओं के निरीक्षण तथा अनुमोदन के लिये फीस का उद्ग्रहण नियम 2017 को प्रभावशील कर किया है। नये नियमों के अनुसार, विवाह के स्थाई स्थल पर स्थापित विद्युत व्यवस्था के हर साल निरीक्षण के अंतर्गत सौ केवीए स्थापना हेतु एक हजार रुपये, सौ केवीए से अधिक पर 500 केवीए तक की स्थापनाओं हेतु दो हजार रुपये, 500 केवीए से अधिक पर एक हजार केवीए तक की स्थापनाओं हेतु 3 हजार रुपये एवं एक हजार केवीए से अधिक की स्थापनाओं हेतु 5 हजार रुपये निरीक्षण फीस अदा करना होगी जबकि विवाह के लिये अस्थाई स्थान पर प्रत्येक कनेक्शन के पूर्व एक हजार रुपये निरीक्षण फीस भुगतान करना होगी।
इसी प्रकार, नर्सिंग होम/अस्पताल/होटल/शापिंग माल की विद्युत स्थापनाओं के हर साल निरीक्षण हेतु सौ केवीए तक दो हजार रुपये, सौ से 500 केवीए तक तीन हजार रुपये एवं पांच सौ केवीए से अधिक पर 5 हजार रुपये निरीक्षण फीस देना होगी। मल्टीप्लेक्स सिनेमा स्थल के निरीक्षण हेतु दो हजार रुपये सालाना फीस देना होगी।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि 29 नवम्बर,2011 को हमने इण्डियन इलेक्ट्रिक्लस रुल्स 1956 के तहत निरीक्षण शुल्क तय किये थे पर अब विद्युत अधिनियम 2003 के तहत नये सिरे से निरीक्षण शुल्क जारी किये हैं।
- डॉ नवीन जोशी
बहुमंजिला भवनों एवं लिफ्ट का अब हर साल विद्युत निरीक्षण होगा
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Bhopal
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