Bhopal: 11 अगस्त 2018। मप्र भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण यानि रेरा अब उसके कार्यालय में प्रमोटर्स/एजेण्ट्स द्वारा जमा किये गये डाक्युमेंन्ट्स में बदलाव करने पर शुल्क वसूल करेगा। डाक्युमेन्ट्स में ई-मेल, मोबाईल नंबर, पत्र-व्यवहार के पते में के परिवर्तन, प्रोजेक्ट के नाम की स्पेलिंग में परिवर्तन पर तथा पार्टनरशिप फर्म के रिकार्ड में बदलाव पर एक-एक हजार रुपये फीस लेगा जबकि अपलोड किये गये डाक्युमेन्ट्स के बदलाव हेतु 500 रुपये प्रति डाक्युमेन्ट तथा डेजिगनेटेड अकाउण्ट में बदलाव हेतु दस हजार रुपये शुल्क लेगा। रेरा ने स्पष्ट किया है कि डाक्युमेंट में बदलाव उसके सत्यापन के बाद ही होगा। परिवर्तन के बाद भी वेबसाईट पर पुरानी सूचना को भी प्रदर्शित किया जायेगा।
विलम्ब शुल्क भी निर्धारित किया :
रेरा ने त्रैमासिक रिपोर्ट और सर्टिफिकेट जमा करने में विलम्ब करने पर भी शुल्क निर्धारित किया है। अब निर्धारित तिथि के बाद त्रैमासिक रिपोर्ट जमा करने पर 30 दिन के विलम्ब पर 2 हजार रुपये, 31 से 60 दिन के विलम्ब पर 5 हजार रुपये, 60 से 90 दिन के विलम्ब पर 10 हजार रुपये शुल्क वसूला जायेगा तथा 90 दिन से अधिक के विलम्ब पर रेरा कानून के अनुसार पेनाल्टी लगाई जायेगा।
इसी प्रकार, प्रोजेक्ट के पूर्ण करने की समयावधि बढ़ाने हेतु 3 माह के लिये बेसिक फीस का 25 प्रतिशत, 3 से 6 माह के एक्सटेंशन हेतु बेसिक फीस का 50 प्रतिशत तथा 6 माह से एक वर्ष के एक्सटेंशन हेतु बेसिक फीस के बराबर शुल्क लिया जायेगा।
- डॉ. नवीन जोशी
रेरा में अब जमा डाक्युमेंन्ट्स में बदलाव पर शुल्क लगेगा
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Bhopal
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