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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि, एकरूपता भी

Location: भोपाल                                                 👤Posted By: Digital Desk                                                                         Views: 18185

भोपाल: 20 सितम्बर 2016। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में राज्य सरकार ने सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि करते हुए एकरूपता स्थापित करने का निर्णय लिया है। निर्णय के अनुसार अब हितग्राही 150 के स्थान पर 300 रुपए मासिक राशि प्राप्त करेंगे।



राज्य शासन द्वारा समस्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से संबंधित लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार अब 60 वर्ष से अधिक आयु के हितग्राही, 18 से 39 वर्ष आयु की विधवा महिलाएँ, 18 से 59 वर्ष की परित्यक्ता महिलाएँ (जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हों) को पेंशन राशि 150 के स्थान पर 300 रूपए प्रति माह की गयी है। इसी तरह 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नि:शक्तजन (जिनकी नि:शक्तता 40 प्रतिशत से अधिक है) को भी पेंशन राशि 150 के स्थान पर 300 रूपए प्रति माह की दर से मंजूर की गई। इसके अलावा 6 से 18 वर्ष आयु के नि:शक्त बच्चे (जिनकी नि:शक्तता 40 प्रतिशत से अधिक है )उन्हें भी 150 के स्थान पर 300 रूपए प्रतिमाह की दर से दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि के रूप में दिये जाने का निर्णय लिया गया। पेंशन/दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि की पुनरीक्षित दर सितंबर 2016 से प्रभावशील होगी जिसका वास्तविक भुगतान अक्टूबर 2016 से हितग्राहियों को प्राप्त होगा। पेंशन/दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि की वृद्धि से राज्य शासन पर अतिरिक्त 222.56 करोड़ का वित्तीय भार आएगा।



मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के लागत अनुपात में किये गये परिवर्तन के फलस्वरूप इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना को परिवर्तित अनुपात 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अंतर्गत संचालित करने की स्वीकृति दी।



मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश माटी कला बोर्ड में वर्तमान सदस्य संख्या 07 को बढ़ाकर 10 करने का निर्णय लिया।



मंत्रि-परिषद ने लोक निर्माण विभाग संभाग सतना के अंतर्गत पदस्थगी अवधि में की गई अनियमितता के परिप्रेक्ष्य में श्री आई. ए. शेख तत्कालीन कार्यपालन यंत्री (सेवानिवृत्त) के विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 9 के अंतर्गत विभागीय जाँच का निर्णय लिया।



मंत्रि-परिषद ने उच्च न्‍यायालय के लिए लिफ्टमेन के आठ नियमित पद (5200-20200+ 1900 ग्रेड पे) सृजित करने का निर्णय लिया। प्रदेश में 2012 से स्वीकृत मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत प्रदेश में नगरीय निकायों में सड़क, शहरी यातायात, नगरीय सौंदर्यीकरण, उद्यान और सामाजिक अधोसंरचना विकास संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन की सफलता को देखते हुए द्वितीय चरण के लिए 1800 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। इसका क्रियान्वयन नगरीय निकायों द्वारा किया जाएगा। इसके अंतर्गत छोटी नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों में अधोसंरचना विकास के कार्य संचालित होंगे।



लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत राज्य के 12 सड़क खण्डों में विद्यमान कुल 2611 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। मंत्रि-परिषद की बैठक में इन खण्डों की सड़क संबंधी सभी आस्तियाँ भारत सरकार को सौंपने का निर्णय लिया गया।



मंत्रि-परिषद ने कृषि के समग्र विकास और कृषि को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से बनी कृषि केबिनेट के पुनर्गठन का अनुमोदन किया। मंत्रि-परिषद ने भिंड में 6 जनवरी 2012 को हुए गोली चालन की घटना की न्यायिक जाँच के लिए गठित जाँच आयोग के कार्यकाल में तीन माह की वृद्धि करने का निर्णय लिया। निर्णय के अनुसार आयोग 30 सितंबर 2016 तक कार्य करेगा।

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