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शासकीय सेवकों के विरूद्ध विभागीय जांच संबंधी प्रकरणों का निराकरण (मंत्रिपरिषद के निर्णय)
Bhopal:Thursday, March 4, 2010: मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 9 शासकीय सेवकों के विरूद्ध विभागीय जांच एवं न्यायालीन आदेश के परिप्रेक्ष्य में निर्णय लिये गये।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री श्री ओ.पी. गोयल के विरूद्ध विभागीय जांच के निराकरण के बाद निर्णय लिया गया कि उनको देय स्वत्वों (ग्रेच्युटी) से तीन लाख पांच हजार छ: सौ तीस रूपये एक मुश्त वसूल की जाए। शेष राशि 5.94.512 रूपये की वसूली म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 9 के अंतर्गत श्री गोयल को देय पेंशन में से 50 प्रतिशत पेंशन 10 वर्ष के लिये कटौती की जाए।
जल संसाधन विभाग के सेवानिवृत्त कार्यपालन यंत्री (सम्राट अशोक सागर, संभाग क्र.-2 विदिशा) श्री जी.सी. श्रीवास्तव, के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 9 के अंतर्गत विभागीय जाँच संस्थित करने का निर्णय लिया गया।
नर्मदा घाटी विकास विभाग के सेवा निवृत्त कार्यपालन यंत्री तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग क्र.-1, गोटेगांव श्री रविशंकर कासकार, के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 9 के अंतर्गत विभागीय जांच संस्थित करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिपरिषद द्वारा लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी तत्कालीन कार्यपालन यंत्री श्री व्ही.के. अमर के विरूद्ध विभागीय जांच के निराकरण के बाद मंत्रिपरिषद ने उनको देय पेंशन में से पांच प्रतिशत की राशि स्थायी रूप से कटौती करने का निर्णय लिया गया।
लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त उपयंत्री श्री के.आर. पटेल के विरूद्ध विभागीय जांच करने और पेंशन नियम 1976 के नियम-9 के अंतर्गत आरोप पत्रादि जारी करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सेवानिवृत्त तत्कालीन उप संचालक ग्वालियर श्री ओ.पी. श्रीवास्तव की पूर्ण पेंशन स्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिपरिषद द्वारा वन विभाग के उप वन मंडल अधिकारी (सेवानिवृत्त) श्री शिवकुमार तिवारी और वनक्षेत्रपाल (सेवानिवृत्त) श्री बोंदे खॉ की शत प्रतिशत पेंशन स्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिपरिषद की बैठक में वाणिज्यिक कर विभाग के सेवानिवृत्त जिला पंजीयक श्री राधेश्याम दण्डोतिया के संबंध में विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 19 जुलाई, 1999 निरस्त किया जाकर उनकी कम की गई 10 प्रतिशत पेंशन का सेवानिवृत्ति की तिथि से भुगतान करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय रिट याचिका क्रमांक 5897/09 में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.08.09 एवं अवमानना याचिका क्रमांक 617/09 के परिप्रेक्ष्य में लिया गया।
मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री रामसेवक मिश्रा तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी, रहली जिला सागर की शतप्रतिशत पेंशन स्थायी रूप से रोकने का निर्णय लिया गया।
Date: 04-03-2010     Time: 22:03:47
 
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