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महाकालेश्वर मंदिर में नियुक्तियों पर उठे सवाल, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

Place: Bhopal                                                 👤Posted By: Admin                                                         Views: 184723

Bhopal: उज्जैन: महाकाल मंदिर के पुजारी-पुरोहितों और प्रतिनिधियों की नियुक्तियों को लेकर दायर की गई याचिका पर मंगलवार को इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति और राज्य सूचना आयुक्त को नोटिस जारी करते हुए 8 सप्ताह में जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता ने महाकाल मंदिर समिति पर अवैध नियुक्तियों का आरोप लगाते हुए दस्तावेजों की जानकारी मांगी थी.

महाकाल मंदिर समिति पर लगाए बड़े आरोप

उज्जैन की रहने वाली सारिका गुरु ने इस मामले में याचिका दायर की है. महाकाल मंदिर समिति पर उन्होंने आरोप लगाया है कि मंदिर परिसर में 22 पुरोहित और 306 कर्मचारियों की नियुक्ति नियमों का पालन किए बिना की गई है. जनवरी 2022 में सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत उन्होंने इन नियुक्तियों की प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज मंदिर समिति से मांगे थे. लेकिन समिति ने 'गोपनीय दस्तावेज' बताकर जानकारी देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद सारिका गुरू ने राज्य सूचना आयुक्त और हाईकोर्ट का रुख किया था.

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