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प्रदेश के तीन आरक्षित वन मनोरंजन क्षेत्र घोषित

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वेब डेस्क
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📍 भोपाल
प्रदेश के तीन आरक्षित वन मनोरंजन क्षेत्र घोषित
20 अक्टूबर 2016, मप्र सरकार ने बालाघाट जिले के तीन आरक्षित वनों को मप्र वन मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव नियम 2015 के तहत मनोरंजन क्षेत्र घोषित किया है। अब इन क्षेत्रों में आम लोग अपने साथ पहचान-पत्र रखकर एवं निर्धारित शुल्क देकर भ्रमण कर सकेंगे।

ये तीनों आरक्षित वन दक्षिण बालाघाट के वनमंडल में आते हैं। इनमें वारासिवनी सामान्य परिक्षेत्र में स्थित बाटनीकल गार्डन गर्रा का 45 हैक्टेयर, बालाघाट सामान्य परिक्षेत्र में स्थित गांगुलपारा जलाशय का 925.736 हैक्टेयर तथा इसी परिक्षेत्र में स्थित बजरंग घाट एवं शंकर घाट का 182.567 हैक्टेयर क्षेत्र मनोरंजन क्षेत्र घोषित किया गया है।



अब यह लगेगा शुल्क :

क्षेत्र के संभागीय अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा बिना शुल्क चुकाये किसी भी व्यक्ति को इन मनोरंजन क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं देगा। इन क्षेत्रों में पैदल या साईकिल से भ्रमण पर भारतीय से दस रुपये एवं विदेशी से बीस रुपये लिये जायेंगे जबकि दो पहिया वाहन से भ्रमण पर भारतीय से 25 रुपये एवं विदेशी से 50 रुपये लिये जायेंगे। आठ व्यक्तियों की क्षमता वाली जीप, कार, जिप्सी से भ्रमण पर भारतीय होने पर सौ रुपये एवं विदेशी होने पर 250 रुपये शुल्क के रुप में लिये जायेंगे। मिनी बस से भ्रमण पर भारतीय बैठे होने पर ढाई सौ रुपये एवं विदेशी बैठे होने पर पांच सौ रुपये फीस ली जायेगी। पालकों के साथ भ्रमण पर आये 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।



इसी प्रकार, उक्त तीनों मनोरंजन क्षेत्रों में कैम्पिंग हेतु प्रति व्यक्ति प्रति रात्रि भारतीय से 50 रुपये एवं विदेशी से सौ रुपये शुल्क लिया जायेगा जबकि वाटर क्रूज से दर्शन पर प्रति व्यक्ति प्रति फेरा भारतीय से भी 50 रुपये एवं विदेशी से सौ रुपये फीस ली जायेगी।



- डॉ नवीन जोशी
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