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EOW ने ₹25 करोड़ के दवा घोटाले की जांच में JNCHRC के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया

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prativad
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📍 भोपाल
EOW ने ₹25 करोड़ के दवा घोटाले की जांच में JNCHRC के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया
2 मार्च 2025। मप्र कैंसर चिकित्सा एवं सेवा समिति द्वारा प्रबंधित यह अस्पताल मप्र सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के तहत पंजीकृत है। यह सोसायटी JNCHRC और ईदगाह हिल्स स्थित एक पैरामेडिकल संस्थान का संचालन करती है।

आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र (JNCHRC) की अध्यक्ष दिव्या पारासर को नोटिस जारी किया है। यह जांच JNCHRC के कुछ अधिकारियों से जुड़ी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों से उपजी है।

2022 में, EOW ने JNCHRC के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों की जांच शुरू की। मप्र कैंसर चिकित्सा एवं सेवा समिति द्वारा प्रबंधित यह अस्पताल मप्र सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के तहत पंजीकृत है। यह सोसायटी JNCHRC और ईदगाह हिल्स स्थित एक पैरामेडिकल संस्थान का संचालन करती है।

राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त इस अस्पताल को ईदगाह हिल्स में मात्र एक रुपये की मामूली कीमत पर 12 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। पिछले कई वर्षों से अस्पताल को चिकित्सा उपकरणों की खरीद और भवनों के निर्माण के लिए सरकारी अनुदान मिल रहा है। हर साल अस्पताल को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है। शिकायत के अनुसार, यह मामला 25 करोड़ रुपये के दवा खरीद घोटाले से जुड़ा है। यह भी बताया गया है कि ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने कथित तौर पर दवा खरीद के लिए फंड डायवर्ट करने के लिए फर्जी कंपनियां बनाईं। अस्पताल को सालाना 40 से 50 करोड़ रुपये की दवाओं की जरूरत होती है। ईओडब्ल्यू इंस्पेक्टर उमेश मिश्रा ने बताया, "दिव्या पारासर को नोटिस दिया गया है, लेकिन वह ईओडब्ल्यू के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने के लिए पेश नहीं हुई हैं। नोटिस 19 फरवरी को दिया गया था और उन्हें 24 फरवरी तक पेश होने के लिए कहा गया था।"
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