🔴 TRENDING NOW!
सीतारमण ने ग्लोबल टैक्स नियमों में BRICS की बड़ी भूमिका की वकालत, भारत ने दो नए वर्किंग ग्रुप का प्रस्ताव रखा राधिका आप्टे का खुलासा: लीक हुई निजी फुटेज के बाद 4 दिनों तक घर से नहीं निकलीं भारत का KAL Drone: 1,000 KM तक की रेंज, पोखरण में स्वदेशी Long-Range Attack Drone का परीक्षण भारतीय संस्कृति-जीवनशैली में आयुर्वेद सदियों से समाहित है: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव MP पुलिस के नए सोशल मीडिया नियम: वर्दी में रील्स और गोपनीय जानकारी शेयर करने पर रोक मध्यप्रदेश का चारों ओर होगा विकास, सीएम डॉ. मोहन ने डेवलमेंट के लिए मंजूर किए 13 हजार 790 करोड़ रुपये ISRO का फ्री AI/ML कोर्स: 4 अक्टूबर तक करें आवेदन, जानें आवेदन का तरीका सीएम डॉ. यादव ने गांधी सागर वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी में छोड़ी चीता 'सीसीबी-2', कहा- यह कदम हमारी "जियो और जीने दो" की भावना दिखाता है तथ्यों के साथ संवाद करें राहुल गांधी, मध्यप्रदेश के विकास की वास्तविक तस्वीर देखें : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कोई बनेगा सीए-कोई वकील-कोई शुरू करेगा स्टार्टअप, बच्चों से इंप्रेस सीएम डॉ. मोहन ने 7400 से ज्यादा छात्रों को दी स्कूटी

अब पंचायत चुनावों में शौचालय होने या न होने की करनी होगी घोषणा

👤
वेब डेस्क
👁 17928 व्यूज
📍 Bhopal
अब पंचायत चुनावों में शौचालय होने या न होने की करनी होगी घोषणा
17 नवम्बर 2016, अब प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायतीराज चुनावों में ग्राम पंचायत के पंच चुनाव में अभ्यर्थियों को नामांकन के साथ घोषणा-पत्र एवं घोषणा-पत्र का सार भरना होगा वहीं सरपंच एवं जनपद व जिला पंचायत सदस्य के सदस्यों को नामांकन के साथ शपथ-पत्र एवं शपथ-पत्र का सार भरना जिसमें उन्हें उल्लेख करना होगा कि उनके घर में फ्लश शौचालय है या नहीं है उनका नामांकन अवैध माना जायेगा।



दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने उक्त पदों के चुनाव में नामांकन-पत्र के साथ वैसी जानकारी देने का उपबंध कर दिया है जैसे कि विधायक एवं लोकसभा चुनावों में नामांकन-पत्र भरने के दौरान होती है। चूंकि पंचों के पद लाखों की संख्या में होते हैं इसलिये उन्हें सिर्फ सादे प्रपत्र में ही घोषणा-पत्र एवं उसका सार देना होगा जबकि सरपंच एवं जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य के पद सीमित होने से इन पदों के अभ्यर्थियों को दस रुपये के स्टाम्प पर नोटरीकृत शपथ-पत्र एवं उसका सार भरकर देना होगा।



इन घोषणा-पत्रों एवं शपथ-पत्रों में अभ्यर्थी अपनी शिक्षा, स्वयं की एवं पत्नी व बच्चों की सम्पत्ति, स्वयं के न्यायालयीन-आपराधिक प्रकरणों, पैन नम्बर, आयकर विवरणी, मोबाइल नम्बर, ई-मेल आईडी एवं सोशल मीडिया एकाउन्ट आदि की जानकारी भरेंगे। बाद में इन पत्रों को निर्वाच अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाईट पर डालना होगा जिससे आम लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। यदि पत्र में उल्लेखित किसी बिन्दु के संबंध में उनके पास कोई जानकारी नहीं है तो उन्हें उसके आगे निरंक लिखना होगा। इन पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा जानकारी न भरने पर उसका नामांकन अवैध माना जायेगा।



मतपत्रों में होगा अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग :

राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनावों में अभ्यर्थियों के नाम हिन्दी वर्णमाला के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रम में उल्लेखित करना होगा। इसके पीछे आयोग ने कारण बताया है कि हिन्दी वर्णमाला का उपयोग करने से तकनीकी त्रुटियां होती हैं तथा कई बार पुनर्मतदान की स्थिति निर्मित हो जाती है।



वर्षगांठ ११ उपलब्धियों से मनेगी

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगामी २९ नवम्बर को अपने निरन्तर कार्यकाल के ग्यारह वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। शासन-प्रशासन तंत्र में इस वर्षगांठ को ११ उपलब्धियों के साथ मनाने का प्लान बनाया गया है। इसके लिये प्रदेश के सभी दस संभागों के आयुक्तों से कहा गया है कि वे अपने संभाग के प्रत्येक जिले में पिछले ११ वर्षों में ११ सर्वोत्तम कार्यों /उपलब्धियों को सूचीबध्द करें तथा यह भी जानकारी एकत्रित करें कि जिलों की ११ उपलब्धियों से समाज एवं जिले को कितना लाभ हुआ। इसके लिये उन्हें लाभ देने वाली योजना की लागत, हितग्राहियों की संख्या एवं योजना के फोटोग्राफ भी भोपाल स्थित मंत्रालय में भेजने होंगे।





- डॉ नवीन जोशी
Tags :