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दूरसंचार सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल लॉन्च, लाइसेंस माइग्रेशन की सुविधा भी शुरू

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prativad
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📍 भोपाल
दूरसंचार सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल लॉन्च, लाइसेंस माइग्रेशन की सुविधा भी शुरू
नई दिल्ली, 25 जून 2026। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑथराइज़ेशन प्राप्त करने और मौजूदा लाइसेंसों को नए ऑथराइज़ेशन ढांचे में माइग्रेट करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है।

यह पहल 23 जून 2026 को अधिसूचित उन दूरसंचार नियमों के बाद की गई है, जिन्हें दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(ए) के तहत दूरसंचार सेवाओं के ऑथराइज़ेशन और धारा 3(6) के तहत लाइसेंस माइग्रेशन के लिए जारी किया गया था।

डीओटी ने बताया कि नए प्रावधानों को "डिजिटल बाय डिज़ाइन" सिद्धांत के आधार पर लागू किया जा रहा है। इसके तहत नए ऑथराइज़ेशन और मौजूदा लाइसेंसों के माइग्रेशन, दोनों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन मॉड्यूल सक्रिय कर दिए गए हैं।

इच्छुक आवेदक अब टेलीकॉम ई-सर्विसेज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इससे पहले विभाग ने 24 अक्टूबर 2025 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यूनिफाइड लाइसेंस, स्टैंडअलोन लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिशन और अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के लिए नए आवेदन स्वीकार करने पर अंतरिम रोक लगा दी थी। यह रोक नए ऑथराइज़ेशन फ्रेमवर्क के लागू होने तक प्रभावी थी।

नए पोर्टल के शुरू होने के साथ ही दूरसंचार क्षेत्र में लाइसेंसिंग और अनुमति प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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