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प्रदेश में अब खनिज के परिवहन और भण्डारण का ऑनलाईन लायसेंस मिलेगा

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: DD                                                                         Views: 1234

Bhopal: 22 दिसंबर 2020। प्रदेश में अब खनिज के परिवहन एवं भण्डारण का ऑनलाईन लायसेंस मिलेगा। इसके लिये आवेदक को ई-खनिज पोर्टल पर आवेदन करना होगा। पहले यह लायसेंस आफलाईन दिया जाता था। इस संबंध में खनिज संचालक ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिये हैं।
नई व्यवस्था के अंतर्गत, खनिज लायसेंस मुख्य खनिज का परिवहन करने, भण्डारण करने तथा व्यापार करने और गौण खनिज या इनके उत्पादों का परिवहन करने, भण्डारण करने एवं व्यापार करने तथा निर्माण कार्य में उपयोग करने के लिये दिया जायेगा। रेत, मेंगनीज तथा कोयला खनिज के लिये, इनकी खदानों से 50 किमी की परिधि में, यह लायसेंस नहीं मिलेगा। इसी प्रकार, रेत खदान के लिये, नीलामी से प्राप्त खदानों के ठेकेदारों या राज्य खनिज निगम द्वारा उनकी खदानों से उत्खनन के लिये अधिकृत व्यक्ति/फर्म/कंपनी पर उनकी खदान से 4 किमी की परिधि में भी, यह लायसेंस नहीं लेना होगा। स्वयं के उद्योग में मेंगनीज/कोयला खनिज के उपयोग हेतु भी यह लायसेंस नहीं लेना होगा। शासकीय निर्माण/अन्य निर्माण में रेत के उपयोग पर भी यह लायसेंस नहीं लेना होगा। घरेलू निर्माण में भी गौण खनिज के उपयोग हेतु यह लायसेंस नहीं लेना होगा।
ऐसी रहेगी ऑनलाईन व्यवस्था :
ई-खनिज पोर्टल पर जाकर आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं आवेदन शुल्क जमा करना होगा। पोर्टल पर आवेदन करने पर स्वत: उसका क्रमांक जनरेट हो जायेगा तथा इसकी पावती जिला खनिज कार्यालय द्वारा ऑनलाईन प्रदान की जायेगी। जिला खनिज कार्यालय को आवश्यक जांच कर इसका प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर निर्धारित समय-सीमा में व्यापारिक लायसेंस स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय होगा। स्वीकृति का निर्णय होने पर आवश्यक सुरक्षा निधि जमा करने के लिये आवेदक को ऑनलाईन अवगत कराया जायेगा। सुरक्षा राशि जमा होने पर व्यपारिक लायसेंस ऑनलाईन प्राप्त होगा। आगे से खनिज व्यापारिक लायसेंस के आवेदन-पत्र ऑनलाईन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ही स्वीकृत किये जायेंगे।



- डॉ. नवीन जोशी

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