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मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रेक्टर और हारवेस्टर पर लाईफटाईम टैक्स घटाया

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: DD                                                                         Views: 1376

Bhopal: छ्ह प्रतिशत की जगह 1 प्रतिशत ही लगेगा

डॉ. नवीन जोशी

7 जून 2021। प्रदेश की शिवराज सरकार ने ट्रेक्टर और हारवेस्टर पर परिवहन विभाग द्वारा लिये जाने वाले लाईफटाईम टैक्स को फिर घटा दिया है। यह टैक्स छह प्रतिशत के बजाये सिर्फ 1 प्रतिशत ही लगेगा। इसका लाभ 22 मई 2022 तक लिया जा सकेगा।
इस संबंध में जारी अधिसूचना में बताया गया है कि वास्तविक कृषकों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाये जाने वाले ट्रेक्टरों और हारवेस्टर कम्बाइन वाहनों पर मप्र में पंजीयन पर 23 मई 2015 से जीवनकाल कर में तीन साल की छूट दी गई थी तथा यह कर 6 प्रतिशत के स्थान पर 1 प्रतिशत किया गया था। इस छूट की अवधि 22 मई 2018 को खत्म होने के बाद राज्य सरकार ने पुन: दूसरी बार इस छूट को दो साल के लिये बढ़ा दिया था। अब फिर से इस छूट को दो साल के लिये बढ़ाया गया है तथा यह छूट भूतलक्षी प्रभाव से 23 मई 2020 से प्रभावशील की गई है जोकि 22 मई 2022 तक रहेगी। इससे पहले जिन्होंने ट्रेक्टर एवं हारवेस्टर क्रय किये हैं उन्हें भी यह छूट मिल जायेगी।
अब दस प्रतिशत है जीवनकाल कर :
ट्रेक्टर एवं हारवेस्टर पर जब जीवनकाल कर में पहली बार तीन साल की छूट दी गई थी तब यह कर 6 प्रतिशत था जिसमें से एक प्रतिशत ही कर देना होता था। जब दूसरी बार दो वर्ष के लिये छूट दी गई तब जीवनकाल कर बढक़र दस प्रतिशत हो गया था लेकिन इसके बावजूद एक प्रतिशत की कर देना होता था। अभी भी जीवनकाल कर दस प्रतिशत ही है और पुन: दो साल की छूट मिलने से से कर एक प्रतिशत ही देना होगा। उल्लेखनीय है कि जिन कृषकों के पास स्वयं की भूमि है और वे ट्रेक्टर या हारवेस्टर खरीदते हैं उन्हें कोई जीवनकाल कर नहीं देना होता है। ऐसे लोग जो कृषिक प्रयोजनों के लिये ट्रेक्टर या हारवेस्टर क्रय करते हैं उन्हें ही एक प्रतिशत की छूट मिलती है। अन्यथा पत्थर या मिट्टी ढोने वाले ट्रेक्टरों पर दस प्रतिशत की जीवनकाल कर लिया जाता है।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि कृषि प्रयोजनों वाले ट्रेक्टर गत वर्ष बमुश्किल 25-26 ही क्रय किये गये हैं जबकि हारवेस्टर का कोई क्रय नहीं हुआ है क्योंकि हमारे प्रदेश में ज्यादातर ट्रेक्टर एवं हारवेस्टर किराये पर पंजाब से आते हैं और कृषि कार्य करके चले जाते हैं। जिन्होंने 22 मई 2020 या उसके बाद ट्रेक्टर क्रय किया है उन्हें सात दिन के अंदर परिवहन विभाग में पंजीयन कराना होता है तथा पिछले साल क्रय किये ट्रेक्टरों का छूट की आस में पंजीयन ही नहीं कराया गया है। अब छूट के आदेश जारी होने से पंजीयन कराने पर एक प्रतिशत जीवनकाल कर के अलावा दो साल की पेनाल्टी भी अदा करना होगी। यह पेनाल्टी जीवनकाल कर का एक प्रतिशत प्रतिवर्ष होती है। पिछला वित्त वर्ष 31 मार्च 2021 को खत्म हो गया है और नया वित्त वर्ष शुरु हो गया है, इसलिये दो साल की पेनाल्टी लगेगी।

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