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लॉकडाऊन के कारण चार माह तक नहीं लगेगी लोनिवि के ठेकेदारों पर पेनाल्टी

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: Admin                                                                         Views: 878

Bhopal: 19 जुलाई 2020। कोरोना संक्रमण के कारण चल रहे लॉकडाऊन में चार माह तक लोक निर्माण विभाग के अनुबंधित ठेकेदारों पर निर्माण कार्य नहीं कर पाने के कारण कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। इस संबंध में राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिये हैं।
राज्य के लोक निर्माण विभाग के सचिव पीसी बारस्कर ने प्रबंध संचालक मप्र सडक़ विकास निगम, प्रमुख अभियंता लोनिवि तथा परियोजना पीआईयू को आदेश जारी कर कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के फलस्वरुप लॉकडाऊन होने के कारण निर्माण कार्यों की गति प्रभावित हुई है। लोनिवि में वर्तमान में प्रचलित अनुबंधों में फोर्स मेसर यानि अप्रत्याशित घटना का प्रावधान है। इसलिये फोर्स मेजर के अंतर्गत मान्य कर अनुबंधों में निहित प्रावधान के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर बगैर पेनाल्टी के चार माह तक की समय-वृध्दि मान्य की जाये। यह अवधि प्रथम लॉकडाऊन लागू होने की तिथि 25 मार्च 2020 से प्रारंभ होकर चार माह तक प्रभावशील होगी।
लोनिवि सचिव बारस्कर ने अपने आदेश में आगे कहा है कि यदि किसी विशिष्ट प्रकरण में चार माह से अधिक अवधि मान्य की जाना हो तो इस संबंध में अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। यदि किसी अनुबंध विशेष में ऐसा नहीं माना जाना हो तो इस आशय का प्रस्ताव केस टु केस बेसिस पर प्रकरण शासन को औचित्य सहित प्रस्तुत किये जायें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।



- डॉ. नवीन जोशी

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