🔴 TRENDING NOW!
AI से आगे सुपरइंटेलिजेंस की दुनिया: क्या .si डोमेन बन सकता है डिजिटल पहचान का नया विकल्प? मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लिया सख्त एक्शन, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग निलंबित AI एजेंट्स में भी जेंडर बायस: एक ही काम के लिए महिला एजेंट को पुरुष से 10.25% कम भुगतान मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों एवं संस्थानों का सम्मान जमीन से आसमान तक जियो, 1,600 सैटेलाइट और 23 ग्राउंड स्टेशन के साथ कनेक्टिविटी की नई छलांग भारत में AI रेगुलेशन की तैयारी: एक महीने में आएगा कंसल्टेशन पेपर, Deepfake और साइबर सुरक्षा पर फोकस भारत में Starlink की देरी पर मस्क का बड़ा आरोप, ‘ओलिगार्क्स’ पर लगाया रोकने का आरोप मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट से प्रदेश के आतिथ्य और पर्यटन अर्थव्यवस्था को मिलेगी वैश्विक पहचान: मुख्य सचिव बर्णवाल पर्यटन की दृष्टि से असीम संभावनाओं का केंद्र है मध्यप्रदेश - मुख्यमंत्री डॉ. यादव मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट (MPTM) 2026 का सातवां संस्करण भोपाल में बुधवार से; मुख्यमंत्री डॉ. यादव करेंगे शुभारंभ

अब स्वरोजगार योजना के तहत अब मिनी बस, टैक्सी कार, टेक्टर के लिए नहीं मिलेगा ऋण

👤
DD
👁 18986 व्यूज
📍 Bhopal
अब स्वरोजगार योजना के तहत अब मिनी बस, टैक्सी कार, टेक्टर के लिए नहीं मिलेगा ऋण
12 मई 2017, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन कर दिया गया है। वर्ष 2017.18 से सभी प्रकार के वाहन जैसे बस एमिनी बसए कारए टैक्सी कारए तिपहिया वाहनए ट्रेक्टरए ट्रकए गुड्स केरियर वाहनए जेसीबीए प्रोकलेनए हार्वेस्टर इत्यादि वाहनों के लिए अब ऋण नहीं मिलेगा। इन वाहनों की खरीदी सब्सिडी पर मिलने वाली राशि से नहीं की जा सकेगी। शासन ने इन वाहनों पर लोन देना प्रतिबंधित कर दिया है।



इस संबंध में पूर्व से ही प्रतिबंधित कारए टैक्सी कार को छोड़कर शेष अन्य वाहनों जिसमें वित्तीय वर्ष 2016.17 में वितरण हो चुका हैएउन वाहनों पर मार्जिन मनी तथा ब्याज अनुदान की पात्रता होगी।
Tags :