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सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अपात्र हितग्राहियों को हटाने उठाया कड़ा कदम

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📍 Bhopal
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अपात्र हितग्राहियों को हटाने उठाया कड़ा कदम
6 जून 2019। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अपात्र हितग्राहियों को हटाने के लिये कड़ा कदम उठाया है। इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को नये निर्देश जारी किये गये हैं।



दरअसल सामाजिक न्याय विभाग बार-बार कह रहा था कि सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 80 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की जा रही मासिक पेंशन का भौतिक सत्यापन किया जाये और अपात्र हितग्राहियों को पेंशन पोर्टल से हटाया जाये। परन्तु कुल 40 लाख 16 हजार 53 हितग्राहियों में से सिर्फ 1 लाख 87 हजार 794 हितग्राहियों का ही भौतिक सत्यापन किया गया है तथा 38 लाख 28 हजार 259 हितग्राहियों का अब तक भौतिक सत्यापन किया ही नहीं किया गया है।



इस पर राज्य सरकार ने मृत, अपात्र एवं पलायन कर चुके हितग्राहियों की पेंशन बंद करने के नये निर्देश जारी कर दिये हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत सचिव एवं नगरीय निकायों द्वारा वार्ड प्रभारी को समग्र आईडी एवं आधार नंबर की सहायता से रजिस्टर किया जायेगा। यूजर की पहचान को सुनिश्चित करने हेतु उनका आधार नंबर एवं समग्र आईडी अनिवार्य किया गया है। ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी का पंजीयन कर उन्हें यूजर आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराये जायेंगे। प्रथम लागईन पर पासवर्ड को परिवर्तित करना अनिवार्य होगा। आवश्यक्तानुसार एक कर्मचारी को एक से अधिक वार्ड का प्रभार दिया जा सकता है। ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी पेंशन पोर्टल पर लागईन कर समस्त पेंशन हितग्राहियों के भौतिक सत्यापन की स्थिति (पात्र/अपात्र/मृत/पलायन) को पेंशन पार्टल पर दर्ज करेंगे। ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा दर्ज सत्यापन की स्थिति (पात्र/अपात्र/मृत/पलायन) की पुष्टि दस्तावेज से कर जनपद पंचायत/नगरीय निकायों द्वारा संतुष्ट होने के उपरान्त हितग्राही के सत्यापन की स्थिति पोर्टल पर लॉक की जायेगी। यदि भौतिक सत्यापन में किसी पेंशन हितग्राही को पात्र/अपात्र/मृत/पलायन घोषित कर लॉक कर दिया गया है, तो उक्त स्थिति में हितग्राही की पेंशन स्वत: ही बंद हो जायेगी।



निर्देशों के अंत में कहा गया है कि ग्राम पंचायत/वार्ड प्रभारी द्वारा पेंशन हितग्राहियों के भौतिक सत्यापन की वास्तविक स्थिति (पात्र/अपात्र/मृत/पलायन) को ही सावधानीपूर्वक पेंशन पोर्टल पर दर्ज किया जाये एवं जनपद पंचायत/नगरीय निकायों द्वारा दस्तावेज के आधार पर ही सत्यापन की स्थिति को लॉक किया जाये। किसी भी पात्र हितग्राही की पेंशन बंद होने की स्थिति में संबंधित ग्राम पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी एवं जनपद पंचायत/नगरीय निकायों के जिम्मेदार अधिकार पूर्णत: जिम्मेदार होंगे।









? डॉ. नवीन जोशी

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