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100 बरस पुराने पुलिस एक्ट में जल्दी होगा बदलाव...

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: DD                                                                         Views: 1364

Bhopal: क्रिमिनल जस्टिस रिफार्म पर विधि आयोग सौंपेगा अपनी रिपोर्ट

15 अक्टूबर 2020। यह अच्छी खबर है कि अंग्रेजों के जमाने का पुलिस एक्ट जल्दी ही बदलेगा ।करीब 100 साल से अधिक पुराने इस एक्ट के बदलाव में मध्य प्रदेश सरकार जुट गई है । खबर मिली है कि विधि आयोग जल्दी ही क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा ।
राज्य का विधि आयोग क्रिमिनल जस्टिस रिफार्म पर अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को सौंपेगा। यह उसकी सातवीं रिपोर्ट होगी। इसके बाद आयोग सौ साल से भी अधिक पुराने पुलिस एक्ट एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के रेगुलेशन्स में रिफार्म के संबंध में स्टडी कर रिपोर्ट देगा।
इस आयोग का गठन 17 अप्रैल 2018 को तीन वर्ष के कार्यकाल हेतु हुआ था तथा इसके अध्यक्ष रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस वेदप्रकाश शर्मा बनाये गये, जो अभी भी कार्यरत हैं। उस समय इस आयोग में नियुक्ति की शर्तें विसंगतिपूर्ण थीं। अब जबकि आयोग के कार्यकाल के लगभग सात माह ही शेष रह गये हैं, राज्य सरकार ने इन शर्तों की विसंगति को दूर किया है। मसलन, आयोग के अध्यक्ष का वेतन हाईकोर्ट के जस्टिस के समान होगा उसे शासकीय आवास या केंद्र की दर पर आवास भत्ता देय होगा। लेकिन यदि, शासकीय आवास एवं वाहन राज्य शासन ने पहले से ही दे रखा है तो यह आयोग से नहीं मिलेगा। आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक रहेगा। हालांकि अभी आयोग के अध्यक्ष 65 वर्ष के हैं।
इसी प्रकार, आयोग के सदस्य सचिव सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश होंगे तथा उनकी नियुक्ति एवं सुविधायें सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की संविदा नियुक्ति नियम 2017 के तहत होंगी। यदि सरकार उसे आवास एवं वाहन उपलब्ध करा रही है तो उसे आयोग से ये सुविधायें या इनका भत्ता नहीं मिलेगा। आयोग के अंशकालिक सदस्य को प्रति बैठक तीन हजार रुपये पारिश्रमिक दिया जायेगा लेकिन यह पारिश्रमिक माह में सिर्फ 15 बैठकों के लिये ही दिया जायेगा।
आयोग ने यह कार्य भी कर लिया :
आयोग ने वर्ष 1860 से लेकर वर्ष 2018 तक के सभी प्रादेशिक कानूनों और नियमों का अथक परिश्रम कर संकलन कर लिया है। उसने सरकार को बता दिया है कि कौन-कौन से कानून अब उपयोगी नहीं हैं और इन्हें अब हटा देना चाहिये।
आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि विधि आयोग में नियुक्तियों की सेवा शर्तें विसंगति पूर्ण थी तथा इन्हें ठीक करने के लिये कहा गया था जिसे अब जाकर सरकार ने ठीक कर दिया है। आगामी 28 अप्रैल 2021 को आयोग का कार्यकाल खत्म होगा। हमारा काम अनंत है, लेकिन जितना हम कर पाये हैं, उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। क्रिमिनल जस्टिस रिफार्म पर हम सरकार को रिपोर्ट सौंपने वाले हैं।



- डॉ. नवीन जोशी/PNI

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