करने निजी इंजीनियरों को मिलेगा अधिकार
13 दिसंबर 2020। प्रदेश के नॉन हेजार्डस कारखानों का थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन करने के लिये अब निजी इंजीनियरों को अधिकार मिलेगा। जो कारखाना यह थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन करायेगा उसके खिलाफ श्रम विभाग रुटीन जांच करने नहीं जायेगा। हर साल 31 जनवरी के पहले कारखानों को थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन रिपोर्ट श्रम विभाग में जमा कराना होगी अन्यथा उनके यहां रुटीन इन्स्पेक्शन किया जायेगा।
शिवराज सरकार द्वारा किये गये नये प्रावधान के तहत, श्रमायुक्त थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन करने वाले इंजीनियरों को यह अधिकार एक सर्टिफिकेट के जरिये प्रदान करेंगे। इसके लिये इन इंजीनियरों को श्रम विभाग के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा। ऐसा इन्सपेक्शन सर्टिफिकेट नियत अवधि एवं नियत क्षेत्र के लिये होगा। साथ ही इन निजी इंजीनियरों को लोक सेवक होने का अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसे निजी इंजीनियर मुख्य कारखाना निरीक्षक से मान्यता प्राप्त होने चाहिये जो मशीनों, लिफ्ट, लिफ्टिंग मशीन एवं टूल्स तथा पेशर वेसेल्स का निरीक्षण करने की योग्यता रखते हों।
श्रमायुक्त को अधिकार रहेगा कि वह किसी भी समय ऐसा सर्टिफिकेट निरस्त कर सके, लेकिन ऐसा करने के पूर्व वह संबंधित को सुनवाई का मौका देगा। ये निजी इंजीनियर कोई व्यक्ति या समूह भी हो सकेंगे।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने यह कार्यवाही ईज आफ डूईंग बिजनेस के तहत की है। लेकिन इसके बावजूद कोई शिकायत मिलती है या दुर्धटना होती है तो श्रम विभाग के अधिकारी कारखाने में जाकर जांच कर सकेंगे। सिर्फ रुटीन निरीक्षण से कारखानों को छूट रहेगी।
प्रदेश के कारखानों का थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 1461
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