🔴 TRENDING NOW!
MP पुलिस के नए सोशल मीडिया नियम: वर्दी में रील्स और गोपनीय जानकारी शेयर करने पर रोक मध्यप्रदेश का चारों ओर होगा विकास, सीएम डॉ. मोहन ने डेवलमेंट के लिए मंजूर किए 13 हजार 790 करोड़ रुपये ISRO का फ्री AI/ML कोर्स: 4 अक्टूबर तक करें आवेदन, जानें आवेदन का तरीका सीएम डॉ. यादव ने गांधी सागर वाइल्डलाइफ सैंक्चुरी में छोड़ी चीता 'सीसीबी-2', कहा- यह कदम हमारी "जियो और जीने दो" की भावना दिखाता है तथ्यों के साथ संवाद करें राहुल गांधी, मध्यप्रदेश के विकास की वास्तविक तस्वीर देखें : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कोई बनेगा सीए-कोई वकील-कोई शुरू करेगा स्टार्टअप, बच्चों से इंप्रेस सीएम डॉ. मोहन ने 7400 से ज्यादा छात्रों को दी स्कूटी भारत की अगली रक्षा लड़ाई सिर्फ मिसाइल और लड़ाकू विमानों से नहीं, AI और Cyber Security से भी होगी हाउस ऑफ मैकडॉवेल्स सोडा ने ‘यारी की नई वाइब’ के साथ यारी को दिया नया अंदाज़ कूनो फिर हुआ गुलजार, मादा चीता केजीपी12 के परिवार में आए चार नन्हे शावक : मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जगमगाया मध्यप्रदेश, शिप्रा तट-महाकाल महालोक में एक साथ जलाए गए 33.27 लाख दीये, बना वर्ल्ड रिकॉर्ड

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले को किया खारिज, कहा- शादी का वादा सद्भावना से किया गया था

👤
prativad
👁 1688 व्यूज
📍 भोपाल
सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले को किया खारिज, कहा- शादी का वादा सद्भावना से किया गया था
21 सितंबर 2024। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बलात्कार के एक मामले को खारिज कर दिया है, जिसमें एक व्यक्ति पर शादी का वादा कर संबंध बनाने का आरोप था। अदालत ने कहा कि "शादी का वादा अगर सद्भावना से किया गया है, तो उसे पूरा न करने को बलात्कार नहीं माना जा सकता।"

अदालत ने यह स्पष्ट किया कि शादी का झूठा वादा और एक सद्भावना से किया गया वादा, जिसे बाद में किसी कारणवश पूरा नहीं किया गया, दोनों में अंतर होता है। इस विशेष मामले में, दोनों पक्ष 2009 से 2011 तक सहमति से संबंध में थे, लेकिन पीड़िता ने दावा किया कि उनका रिश्ता शादी के आश्वासन पर आधारित था।

कोर्ट की टिप्पणी:
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी रिश्ते में यदि दोनों पक्ष सहमति से जुड़े हों और शादी का वादा वास्तविक हो, तो इसे धोखा या बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि "यह साबित नहीं हो सका कि आरोपी ने पीड़िता को शादी का झूठा वादा देकर संबंध बनाए।"

पीड़िता का दावा था कि उसने संबंधों में इसलिए प्रवेश किया क्योंकि उसे शादी का आश्वासन दिया गया था। हालांकि, अदालत ने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला बलात्कार की परिभाषा में नहीं आता।

फैसला:
अदालत ने इस केस को खारिज कर यह महत्वपूर्ण संदेश दिया कि "शादी का वादा अगर पूरी नीयत से किया गया है, लेकिन किन्हीं कारणों से पूरा नहीं हो पाया, तो उसे धोखा नहीं कहा जा सकता।"

यह फैसला ऐसे मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण नजीर बन सकता है, जहां सहमति से बने रिश्ते में शादी का वादा निभाया नहीं जा सका हो।
Tags :