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कर्मचारियों को मिलेगा 7वें वेतनमान का लाभ, मोहन यादव कैबिनेट का पेंशन पर बड़ा फैसला

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Location: भोपाल                                                 👤Posted By: prativad                                                                         Views: 1305

भोपाल: 22 अक्टूबर 2024। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कर्मचारियों के पेंशन को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। अब प्रदेश के विश्वविद्यालय कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के अनुसार पेंशन का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है, जो कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा।

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने जानकारी देते हुए कहा, "इस फैसले के तहत उन विश्वविद्यालय कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के अनुसार पेंशन दी जाएगी, जो 2016 के बाद से सेवानिवृत्त हुए हैं। यह निर्णय हजारों कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा।"

लैंगिक अपराध से पीडितों को संरक्षण एवं वित्तीय सहायता की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद् द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित मिशन वात्सल्य अंतर्गत बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (संशोधित 2019) की धारा 4 एवं 6 के तहत "Scheme for Care and Support to Victims under Section 4 & 6 of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012" को प्रदेश के 55 जिलों में लागू किया गया है। योजना का उद्देश्य 18 वर्ष तक लैंगिक अपराध से पीड़ितों को POCSO Act के अंतर्गत संरक्षण एवं भारत सरकार के निर्भया फण्ड से वितीय सहायता प्रदान करना एवं उनके सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना है। निर्भया फण्ड से प्रत्येक जिले को 10 लाख रूपये आवंटित किये जायेंगे। लैंगिक अपराध से पीड़ितों को सहायता के लिए जिले आवश्यकता के अनुसार राशि का उपयोग कर सकेंगे।

स्वास्थ्य संस्थाओं अंतर्गत 6388 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में स्वीकृत कुल 454 स्वास्थ्य संस्थाओं में कुल 6388 नवीन पदों (5936 नियमित एवं 452 संविदा) के सृजन की स्वीकृति दी। इसके अतिरिक्त 1589 आउट सोर्सिंग एजेन्सी से कार्य पर रखे जाने की स्वीकृति भी दी गई। पदों के सृजन पर होने वाले वार्षिक अनुमानित व्यय राशि 351 करोड़ 17 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई। नवीन सृजित पदों का सृजन कर समस्त पदों को वर्ष 2024-25 में भरें जाने की स्वीकृति दी है।

कैबिनेट के अन्य फैसले:
इसके साथ ही, कैबिनेट ने दीपावली को ध्यान में रखते हुए एक और बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के सभी कर्मचारियों को अक्टूबर माह का वेतन 28 अक्टूबर को दिया जाएगा, जिससे वे दीपावली की तैयारियों को सुगम बना सकें। निगम मंडल के कर्मचारियों को भी इस फैसले का लाभ मिलेगा।

हालांकि, विश्वविद्यालय कर्मचारियों को राहत देने के बाद भी राज्य के लगभग सवा दो लाख कर्मचारियों के सामने एक बड़ी समस्या बनी हुई है। यह समस्या उस नियम से जुड़ी है, जिसमें कहा गया है कि पूरी पेंशन का लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 33 साल की सेवा पूरी की है। जबकि केंद्र सरकार ने इस नियम में बदलाव करते हुए इसकी समय सीमा को घटाकर 25 साल कर दिया है।

राज्य के कर्मचारी संगठन लंबे समय से इस मुद्दे पर राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार जल्द ही इस पर विचार करेगी और कोई समाधान निकालेगी।

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