25 फरवरी 2026। केरल हाई कोर्ट ने फिल्म द केरल स्टोरी 2 – गोज़ बियॉन्ड की रिलीज़ पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने मेकर्स से कहा है कि जब तक लंबित याचिकाओं पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती और आदेश पारित नहीं होता, तब तक फिल्म को रिलीज़ न किया जाए। यह फिल्म 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में आने वाली थी।
कोर्ट का निर्देश
जस्टिस Bechu Kurian Thomas ने तीन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम निर्देश दिया। इन याचिकाओं में Central Board of Film Certification द्वारा फिल्म को दिए गए सर्टिफिकेट को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि फिल्म में केरल की छवि सांप्रदायिक नजरिए से पेश की गई है, जिससे राज्य में कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द पर असर पड़ सकता है।
सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट एस श्रीकुमार ने अदालत को बताया कि फिल्म इसी शुक्रवार रिलीज़ होने वाली है और इसके ओवरसीज़ वितरण अधिकार पहले ही बेचे जा चुके हैं। इस पर कोर्ट ने साफ कहा कि सभी पक्षों को सुने बिना फैसला नहीं किया जाएगा और तब तक रिलीज़ टाली जाए।
जस्टिस थॉमस ने टिप्पणी की कि यदि फिल्म पहले ही रिलीज़ हो गई या अधिकार सौंप दिए गए तो याचिकाओं की सुनवाई बेमानी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जब तक बहस पूरी नहीं हो जाती, फिल्म को रोके रखना ही उचित होगा।
क्या है विवाद
द केरल स्टोरी 2 – गोज़ बियॉन्ड, 2019 में आई विवादित फिल्म The Kerala Story का सीक्वल है। पहली फिल्म में केरल की महिलाओं की कथित तौर पर Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) में भर्ती का मुद्दा उठाया गया था, जिस पर उस समय भी तीखी बहस हुई थी।
सीक्वल को लेकर दायर तीनों याचिकाओं में आरोप है कि फिल्म का शीर्षक और प्रचार सामग्री राज्य को नकारात्मक ढंग से चित्रित करती है।
कन्नूर निवासी श्रीदेव नंबूदरी ने कहा कि फिल्म के कुछ संवाद और थीम हिंसा भड़का सकते हैं।
फ्रेडी वी. फ्रांसिस ने फिल्म की रिलीज़ पर रोक और टाइटल से ‘केरल’ शब्द हटाने की मांग की है।
एडवोकेट अतुल रॉय ने भी CBFC के सर्टिफिकेशन को चुनौती देते हुए नाम बदलने की अपील की है।
फिलहाल गेंद कोर्ट के पाले में है। जब तक अगली सुनवाई पूरी नहीं होती, 27 फरवरी की तय रिलीज़ तारीख पर अनिश्चितता बनी रहेगी।














