5 जून 2026। नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग ने संशोधन किया है। आयोग ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दी है।
संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, प्राप्त दावों और आपत्तियों का निराकरण 25 जून तक किया जाएगा। इसके बाद सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर 18 जुलाई 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि संशोधित कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची पुनरीक्षण की सभी प्रक्रियाओं का समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
आयोग का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने और सूची को अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है।















