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भोपाल के निर्मित क्षेत्रों में अधिभोग उल्लंघन संबंधी विषयों पर, पर्यावरण तथा व्यापक लोक हित के लिए नीतिगत निर्णय लेने के उद्देश्य से बनेगी समिति

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Place: भोपाल                                                👤By: prativad                                                                Views: 78

समिति के सुझाव प्राप्त होने पर राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से ही नगर निगम भोपाल द्वारा की जाएगी कार्यवाही
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ ली अधिकारियों की बैठक, मुख्य सचिव भी थे उपस्थित

3 अगस्त 2026। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भोपाल शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल भी उपस्थित थे। बैठक में मंत्री विश्वास सारंग, मंत्री कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा एवं भगवान दास सबनानी उपस्थित थे। साथ ही मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल, अपर मुख्यसचिव नीरज मंडलोई, आयुक्त नगरीय प्रशासन संकेत भोंडवे, आयुक्त नगर तथा ग्राम निवेश कौशलेन्द्र सिंह, कलेक्टर भोपाल प्रियंक मिश्रा, आयुक्त नगर निगम संस्कृति जैन आदि भी उपस्थित थे।

बैठक में बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील क्रमांक 14604/2024 में पारित आदेश दिनांक 17 दिसम्बर, 2024 एवं विविध अपील डायरी क्रमांक 1713/2026 में पारित आदेश में भोपाल शहर में निर्मित भवनों के अधिभोग उल्लंघन संबंधी आदेशों के पालन में प्रक्रिया और नीतिगत निर्णय के लिए समिति का गठन होगा। राज्य शासन द्वारा समिति के सुझाव के तारत्म पर निर्धारित प्रक्रिया से किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन। फिलहाल नगर निगम भोपाल द्वारा कोई कठोर कार्यवाही नहीं की जाएगी।

यह होंगे अध्यक्ष और सदस्य
समिति में अपर मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग अध्यक्ष होंगे। उनके अलावा अपर प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग, सचिव श्रम विभाग, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, सदस्य सचिव मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल, उप सचिव पर्यावरण विभाग, और आयुक्त नगर तथा ग्राम प्रवेश सदस्य होंगे। वहीं, कलेक्टर भोपाल और आयुक्त नगर निगम विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। इस समिति द्वारा न्यायालय के आदेशों के पालन हेतु सभी पहलुओं पर अध्ययन कर शासन को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा । इस प्रतिवेदन पर शासन विचार उपरांत प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगा, जिसके अनुसार नगर निगम भोपाल द्वारा पालन करवाया जाएगा। तब तक नगर निगम भोपाल कोई सख्त कार्यवाही नहीं करेगा, यह भी आज जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में निर्णय लिया गया है।

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