10 सितंबर 2026। स्कूल शिक्षा विभाग को स्वनिर्धारित शिक्षक भर्ती के लिए निरंतर अनुरोध मिल रहे हैं। अभ्यर्थी कोई एक हुआ अथवा अभ्यर्थियों का समूह, प्रत्येक आवेदन और अनुरोध को सकारात्मक भाव और संवेदनशीलता के साथ देखा जाता है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के निर्धारित नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। आरक्षण व्यवस्था, विषयवार आवश्यकता और सेवारत शिक्षकों के अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह बात कुछ बिंदुओं से स्पष्ट हो जाती है:-
जो पद रिक्त हैं वह कौन से हैं, जानिए
विभाग में सीधी भर्ती के तहत अधिकांश रिक्त पद गणित एवं विज्ञान विषयों से संबंधित हैं। ऐसे में इन विशेष विषयों के पदों पर अन्य विषयों (आर्ट एवं कॉमर्स) के अभ्यर्थियों को नियुक्ति की पात्रता नहीं दी जा सकती।
अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण बैकलॉग के पद बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हैं। नियमों के अनुसार इन पदों पर अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की नियुक्ति संभव नहीं है।
उपलब्ध कुल रिक्त पदों में से लगभग 59,000 पद पदोन्नति (Promotion) के लिए तय हैं। शान द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार इन पदों पर सेवारत शिक्षकों को पदोन्नति देकर ही भरा जा सकता है।
आंदोलनकारियों और नए अभ्यर्थियों से जुड़े ध्यानार्थ बिंदु:
प्रदर्शन कर रहे कई अभ्यर्थी स्वयं को चयनित शिक्षक बता रहे हैं, जबकि उनके नाम न तो चयन सूची में हैं और न ही प्रतीक्षा सूची में। इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों में बड़ी संख्या में नए उम्मीदवारों ने आवश्यक शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता प्राप्त की है। ऐसे में नए योग्य युवाओं को होल्ड करके केवल प्रदर्शन के आधार पर नियुक्ति कैसे दे सकते हैं।