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अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में बड़ा बदलाव, देखिए अब किन्हें मिलेगा लाभ

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: prativad                                                                         Views: 416

Bhopal: 27 मार्च 2023। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर Madhya Pradesh एमपी सरकार ने नियमों में बदलाव किया है. अनुकंपा नियुक्ति के लिए योग्यता को लेकर 9 साल पहले जारी किए गए प्रावधानों को संशोधित किया गया है.

राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में बड़ा बदलाव किया है. अब आश्रित पति-पत्नी द्वारा अनुकंपा की योग्यता न रखने पर बेटा या विवाहित बेटी, बहन को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी. सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है. विभाग के उप सचिव गिरीष शर्मा द्वारा आदेश जारी कर 29 सितंबर 2014 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है. इस संशोधन से खासतौर से महिलाओं को बड़ा लाभ मिलेगा. अभी तक आश्रित पुत्र वधु- और विवाहित पुत्री अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं ले पाती थीं.

अनुकंपा नियुक्ति के नए प्रावधान
1 अभी तक सरकारी कर्मचारी के आश्रित पति या पत्नी द्वारा योग्यता न रखने या खुद अनुकंपा नियुक्ति न लेने पर उनके द्वारा नामांकित पुत्र या अविवाहित बेटी को ही अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान था, लेकिन अब इसमें संशोधन करते हुए अविवाहित शब्द को हटा दिया गया है. विवाहित होने पर भी बेटी अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र होगी, लेकिन इसके लिए योग्य पति या पत्नी को इसके लिए अनुशंसा देनी होगी.

2 यदि दिवंगत सरकारी कर्मचारी की आश्रित बेटा या बेटी नहीं है, तो विधवा पुत्रवधु भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र होगी. हालांकि वह दिवंगत कर्मचारी र पूर्णतः आश्रित होनी चाहिए.

3 यदि दिवंगत सरकारी कर्मचारी अविवाहित है, तो ऐसी स्थिति में अभी तक अविवाहित भाई या बहन को आपसी सहमति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र माना जाता था, लेकिन अब विवाहित होने पर भी बहन अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र होगी.

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