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अब सिनेमा एक्ट के उल्लंघन पर लगेगा पचास हजार रुपये अर्थदण्ड

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: prativad                                                                         Views: 840

Bhopal: 23 फरवरी 2023। अब सिनेमा नियमों के उल्लंघन पर पचास हजार रुपये अर्थदण्ड लगेगा तथा निरन्तर उल्लंघन करने पर हर रोज पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया जायेगा। पहले यह अर्थदण्ड एक हजार रुपये था तथा प्रतिदिन का जुर्माना 100 रुपये था।
दरअसल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार ने 71 साल पुराने मप्र सिनेमा विनियमन एक्ट 1952 में संशोधन करने के लिये विधेयक पारित कराया था जिसे अब राज्यपाल ने मंजूरी प्रदान कर दी है जिसे यह एक कानून के रुप में पूरे प्रदेश में प्रभावशील हो गया है। उक्त कानून में कहा गया है कि राज्य सरकार के बिजनेस रुल्स के अनुसार, सिनेमा विषय वाणिज्यिक कर विभाग के पास था जिसे अब नगरीय प्रशासन विभाग को सौंप दिया गया है तथा अब नगर निगमों में वहां के आयुक्त तथा नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों में जिला कलेक्टर या उनके द्वारा अधिकृत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट इसके लायसेंस जारी करेगा और नवीनीकरण करेगा। संशोधित कानून में यह भी
प्रावधान किया गया है कि पूरे प्रदेश के लिये भी राज्य सरकार सिनेमा संबंधी लायसेंस जारी करने हेतु एक प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

- डॉ. नवीन जोशी



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