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एमएसएमई की नई पालिसी से आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश की पहल

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: DD                                                                         Views: 1107

Bhopal: खाद्य प्र-संस्करण इकाईयों और मेगा फूड पार्क के लिए रियायतों का पैकेज
16 अक्टूबर 2021। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश बनाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग ने उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए नई एमएसएमई विकास नीति बनाई है।इस नीति में प्रदेश में निवेश बढ़ाने के साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के हर सम्भव प्रावधान किए गए है। मध्यप्रदेश कृषि उत्पादों में देश मे काफी आगे है और इन उत्पादों के प्रदेश में ही प्र-संस्करण के लिए नीति में इन इकाइयों को अनेक सुविधाओं के साथ रियायतें दिए जाने का ऐलान किया गया है।

नीति में नवीन खाद्य प्र-संस्करण इकाई, जिसमें यंत्र-संयंत्र में 10 करोड़ रुपये से अधिक एवं 50 करोड़ रुपये तक का निवेश किया गया हो, को कई तरह की सहायता, सुविधाएँ प्रदत्त की जाएगी।

नीति के मुताबिक विद्युत खपत सहायता के अंतर्गत प्रचलित विद्युत टैरिफ में उच्च दाब उपभोक्ताओं को नवीन संयोजन प्राप्त करने पर एक रुपये प्रति यूनिट अथवा 20 प्रतिशत की छूट, जो भी कम हो, प्रदान की जाएगी। यह छूट खाद्य प्र-संस्करण इकाईयों के लिये उत्पादन, व्यवसायिक परिचालन की तिथि से 05 वर्ष तक की अवधि के लिये देय होगी। ऑफ-सीजन में कॉन्ट्रेक्ट डिमांड के 10 प्रतिशत अथवा वास्तविक रिकार्ड की गयी डिमांड में से जो भी अधिक होगा, उसकी बिलिंग सामान्य टैरिफ पर की जाएगी, यह छूट संबंधित श्रेणी की खाद्य प्र-संस्करण इकाईयों को देय होगी।

इसी तरह मण्डी शुल्क से छूट की भी सहूलियत नीति में है। ऐसी सभी पात्र खाद्य प्र-संस्करण इकाईयों को संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के अधिकतम 50 प्रतिशत या पाँच वर्ष की अवधि, इनमें से जो भी कम हो के लिये मण्डी शुल्क से छूट दी जाएगी। शुल्क से छूट की यह सुविधा उन इकाईयों को ही होगी, जो इस राज्य के कृषि उपजों का क्रय करेंगी।

फूड पार्क विकसित करने पर विशेष सहायता भी नीति में सहूलियत देने का प्रावधान है। अधोसंरचना विकास सहायता के अंतर्गत प्रदेश में खाद्य प्र-संस्करण परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने एवं अधोसंरचनाओं को बेहतर बनाने के लिये भारत सरकार, खाद्य प्र-संस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित मेगा फूड पार्क की स्थापना की योजना के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार निजी क्षेत्र द्वारा मेगा फूड पार्क की स्थापना पर परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम राशि रूपये 5 करोड़ सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यह सहायता विकसित पार्क में न्यूनतम 10 इकाईयों की स्थापना पर देय होगी। यह सहायता टॉप-अप के रूप में देय होगी। स्टांप ड्यूटी की सहायता के तहत मेगा फूड पार्क की स्थापना के लिये प्रवर्तकों द्वारा स्पेशल परपज व्हीकल SPV को स्थानांतरित भूमि में प्रवर्तकों द्वारा भुगतान किये गये स्टाप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

इस विशेष पैकेज का लाभ प्राप्त करने वाली इकाई इस नीति अंतर्गत घोषित अन्य शेष सुविधाएँ, जो समान प्रकार की न हों भी पात्रतानुसार प्राप्त कर सकेगी।

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