Bhopal: 19 दिसंबर 2020। प्रदेश की शिवराज सरकार ने नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं में पार्षद पद का चुनाव लडऩा मंहगा कर दिया है। अब इन दोनों निकायों में पार्षद हेतु अधिक जमानत राशि जमा कराना होगी।
राज्य सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर मप्र नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 में बदलाव कर दिया है। पांच साल पहले हुये त्रिस्तरीय नगरीय आम चुनावों में नगर पालिका में पार्षद पद पर खड़े होने के लिये उम्मीदवार को 3 हजार रुपये जमानत राशि जमा कराना होती थी परन्तु इस बार होने वाले आम चुनावों में यह जमानत राशि बढ़ाकर 5 हजार रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार, पांच साल पहले नगर निगम चुनावों में पार्षद पद हेतु जमानत राशि 5 हजार रुपये थी जिसे अब बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है।
नगर परिषदों में पार्शद पद के चुनाव हेतु जमानत राशि पूर्ववत एक हजार रुपये ही रखी गई है। साथ ही तीनों निकायों के लिये यह प्रावधान भी पूर्ववत रखा गया है कि अजाजजा एवं ओबीसी वर्ग की महिला प्रत्याशी को जमानत राशि आधी ही देनी होगी। नगर पालिका एवं नगर परिषद के अध्यक्ष पद के चुनाव में जमानत राशि क्रमश: 15 हजार रुपये एवं 10 हजार रुपये तथा नगर निगम चुनावों में मेयर पद हेतु जमानत राशि 20 हजार रुपये भी पूर्ववत रखी गई हे।
पार्षद पद के मतपत्र भी अलग से होंगे :
एक नया प्रावधान यह भी किया गया है कि पार्शद पद के चुनावों में डाले गये मतों का बंडल भी अलग से बनाया जायेगा तथा उस पर पार्षद पद का उल्लेख किया जायेगा। इससे पहले मेयर/अध्यक्ष के मतपत्रों के बंडल में ऐसी व्यवस्था थी।
डॉ. नवीन जोशी/PNI
नगर निगम एवं नगर पालिका में पार्षद पद का चुनाव लड़ना मंहगा हुआ
Location:
Bhopal
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