Bhopal: 30 मई 202। भोपाल। राज्य शासन ने सभी जिला कलेक्टरों को सडक़ निर्माण कार्यों के ठेकेदारों को जारी गौण खनिज रायल्टी चुकता प्रमाण-पत्र की जांच करने के आदेश जारी किये हैं।
आदेश में कहा गया है कि यह जांच प्रदेश में सडक़ निर्माण में संलग्न एजेन्सियों जैसे एनएचआई, एमपीआरडीसी, पीएमजीएसवाय एवं अन्य संबंधित विभागों द्वारा उपयोग किये जा रहे गौण खनिज की रायल्टी भुगतान के संबंध में जारी खनिज न बकाया होने के प्रमाण-पत्र की जाये।
आदेश में जांच के बिन्दु बताये गये हैं कि ठेकेदार को जारी नो-ड्यूज सर्टिफिकेट में दर्शित खनिज की मात्रा का मिलान सडक़ बनाने की निविदा के साथ जारी शेड्यूल में दर्शित खनिज की मात्रा से किया जाये। ठेकेदार को नो-ड्यूज सर्टिफिकेट जारी करने के पूर्व किये गये कर निर्धारण जिसमें ईटीपी की सूची, ठेकेदार द्वारा जमा किये गये चालान सहित समस्त दस्तावेज का मिलान किया जाये।
आदेश में उक्त जांच कार्यवाही पर निगरानी रखने के लिये एक दल भी गठित किया गया है। यह दल खनिज संचालक की अध्यक्षता में बनाया गया है जिसमें खनिज विभाग के भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग के संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय खनिज कार्यालय इंदौर, ग्वालियर, रीवा एवं जबलपुर के क्षेत्रीय प्रमुख सदस्य बनाये गये हैं।
आदेश में कहा गया है कि खनिज विभाग के समस्त क्षेत्रीय प्रमुख अपने प्रभार के संभागों में जिला कार्यालयों से एवं भोपाल व होशंगाबाद संभाग के संयुक्त संचालक अपने जिलों द्वारा रायल्टी चुकता प्रमाण-पत्र की जांच करेंगे। जांच के बाद एक फार्म में जानकारी खनिज संचालक को भेजेंगे। इस फार्म में ठेकेदार/रोड प्रोजेक्ट का विवरण, टेण्डर के अनुसार प्रोजेक्ट में उपयोग होने वाले खनिज की मात्रा, जमा की गई रायल्टी की मात्रा एवं राशि तथा जारी नो-ड्यूज अनुसार खनिज की मात्रा दर्शाना होगी।
खनिज संचालक से कहा गया है कि वह उपरोक्त जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपना अभिमत अंकित करते हुये राज्य शासन को प्रतिवेदन भेजेंगे। यह सब कार्यवाही एक माह के अंदर करने के लिये कहा गया है।
- डॉ. नवीन जोशी
प्रदेश में सडक़ निर्माण ठेकेदारों के गौण खनिज रायल्टी चुकता प्रमाण-पत्र की जांच करने के आदेश
Location:
Bhopal
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