Bhopal: 65 वर्षों से पुरानी परंपरा बदली जाएगी
4 जून 2020। प्रदेश में नवीन कोषालय संहिता आगामी 1 जुलाई 2020 से लागू होगी। यह संहिता 65 साल पहले बनाई गई कोषालय संहिता का स्थान लेगी। इस संबंध में राज्य के वित्त विभाग ने अधिसूचना प्रसारित कर दी।
इसलिये बनाई नवीन संहिता :
65 साल पहले बनी कोषालय संहिता के अनेक प्रावधान वर्तमान में अप्रभावी हो गये हैं क्योंकि अब कोषालयों से ज्यादातर ट्रांजेक्शन डिजिटल मोड पर यानि ऑनलाईन हो रहे हैं। नकद लेनदेन के स्थान पर ई-लेनदेन बढऩे के कारण नवीन संहिता बनाने की जरुरत महसूस की जा रही थी। इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार ही कोषालयीन अधिकारी राशियों का आहरण एवं वितरण मंजूर करते हैं।
विभागीय अधिकारी ने बताया कि मंत्रिपरिषद और विभागीय मंजूरी से नवीन मप्र कोषालय संहिता 2020 बनाई गई है तथा इसे आगामी 1 जुलाई 2020 से पूरे प्रदेश में लागू किया जायेगा। कोषालयीन अधिकारियों को इसी नवीन संहिता के साथ अपने कामकाज करने होंगे। यह व्यवस्था ऑनलाईन पध्दति की है।
- डॉ. नवीन जोशी
मप्र में नवीन कोषालय संहिता 1 जुलाई से लागू होगी
Location:
Bhopal
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