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मध्यप्रदेश के सवा सौ कालेजों में 'चौकीदार'

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: DD                                                                         Views: 1315

Bhopal: सहित तेरह सौ पद आउट सोर्स से भरे जायेंगे

राज्य सरकार ने मेन पावर सप्लाय एजेन्सी के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की

6 मई 2019। राज्य सरकार मध्यप्रदेश के 125 शासकीय कालेजों में 77 'चौकीदारों' सहित कुल तेरहसौ पदों को आउट सोर्स से भरने जा रही है। इसकी लिये उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से निजी क्षेत्र की मेन पावर सप्लाय एजेन्सी के चयन हेतु रिक्वेस्अ फार प्रपोजल जारी कर दिया गया है। इसके लिये आनलाईन टेण्डर 29 मई तक डाले जा सकेंगे और 30 मई को तकनीकी बिड खोली जायेंगी। इन पदों की भर्ती हेतु आरक्षण कानून लागू नहीं होगा। आउट सोर्स से भरे जाने वाले इन पदों पर तीन साल के लिये नियुक्ति दी जायेगी तथा इस अवधि के बाद एजेन्सी के परफार्मेन्स के आधार पर दो साल की और वृध्दि की जा सकेगी। ये सभी पद क्लास थ्री और क्लास फोर के होंगे। इन पदों के व्यक्तियों को कलेक्टर रेट जोकि कुशल, अध्र्दकुशल एवं अकुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित हैं, प्रति माह पारिश्रमिक भुगतान किया जायेगा।



ये होंगे पद :

प्रदेश के इन सवा सौ शासकीय काजेलों में आउट सोर्स से भरे जाने वाले इन पदों को वित्त विभाग ने भी स्वीकृति दी है। इनमें बुक लिफ्टर के 75, 'चौकीदार' के 77, असिस्टेंट ग्रेड-2 के 28, असिस्टेंट ग्रेड-3 के 60, लेब अटेन्डेंट के 316, लेब टेक्निशियन के 309, चपरासी के 85 तथा स्वीपर के 78 पद शामिल हैं।



इनके अलावा करीब 31 और नये कालेजों में भी इन आठ पदों के विरुध्द कुल 393 पद और आउट सोर्स से भरे जायेंगे। इस प्रकार करीब तेरह सौ पद आउट सोर्स से भरे जायेंगे। जिन सवा सौ कालेजों का चयन किया गया है ये वर्ष 2012 के बाद खुले हैं। इनमें भोपाल संभाग के 12, ग्वालियर-चंबल संभाग के 15, होशंगाबाद संभाग के 6, इंदौर संभाग के 22, जबलपुर संभाग के 22, रीवा संभाग के 25ख् सागर संभाग के 12 तथा उज्जैन संभाग के 11 कालेज शामिल हैं।



एजेन्सी चयन के ये होंगे प्रावधान :

निजी मेन पावर सप्लाय एजेन्सी के चयन हेतु कतिपय प्रावधान भी निर्धारित किये गये हैं। एजेन्सी द्वारा कम से कम तीन प्रोजेक्ट में न्यूनतम 300 व्यक्तिओं के सप्लाय का अनुभव होना एवं उसका प्रमाण-पत्र होना जरुरी होगा। एजेन्सी को 23 लाख रुपये ईएमडी या बिड सिक्युरिटी राशि अग्रिम में जमा कराना होगी। एजेन्सी का सालाना टर्न ओवर दस करोड़ रुपये से कम का नहीं होना चाहिये। एजेन्सी के पास पांच साल का अपने काम का रजिस्ट्रेशन होना भी जरुरी होगा। एजेन्सी कोई फर्म, कंपनी, सोसायटी या सहकारी संस्था भी हो सकेगी।

विभागीय अधिकारी ने बताया कि पहली बार हम लोग शासन की स्वीकृति से प्रदेश के सवा सौ कालेजों में आउट सोर्स से आठ प्रकार के पद भरने जा रहे हैं। इसके लिये रिक्वेस्ट फार प्रपोजल जारी कर दिया गया है।





- डॉ. नवीन जोशी

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