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प्रदेश में आधार बनाना आसान करने दस्तावेज बढ़ाये

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: DD                                                                         Views: 1405

Bhopal: 16 सितंबर 2019। भारत सरकार ने आधार कार्ड बनाना आसान करने के लिये इसके लिये आधार केंद्रों पर लिये जाने वाले नाम, पते, रिलेशनशिप और जन्मतिथि के दस्तावेज बढ़ा दिये हैं और अब मध्य प्रदेश में इन दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज होने पर आधार कार्ड बनाया जा सकेगा।



वर्ष 2016 में केंद्र सरकार ने पहचान-पत्र हेतु 18, पते के 33, रिलेशनशिप के 10 और जन्मतिथि के 4 दस्तावेज तय किये थे। परन्तु अब इस सूची में वृध्दि कर दी गई है। अब पहचान-पत्र हेतु 18 के स्थान पर 31, पते के 33 के स्थान पर 44, रिलेशनशिप के 10 के स्थान पर 14 और जन्मतिथि के 4 के स्थान पर 14 दस्तावेज कर दिये गये हैं।



मप्र में ये नये दस्तावेज अब मान्य होंगे :

केंद्र सरकार ने पहचान वाले दस्तावेजों में भामाशाह कार्ड, मान्यता प्राप्त आश्रय गृह या अनाथालय आदि के अधीक्षक/वार्डन/मैट्रन/संस्थान प्रमुख द्वारा उनके सरकारी लेटरहेड पर प्रमाण-पत्र, लेटरनहेड पर सांसद या विधायक या विधान परिषद सदस्य या नगरपालिका पार्षद द्वारा जारी फोटो पहचान वाला प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत प्रमुख या मुखिया द्वारा जारी फोटो पहचान वाला प्रमाण-पत्र, नाम परिवर्तन के लिये राजपत्र अधिसूचना, फोटोयुक्त विवाह प्रमाण-पत्र, आरएसबीवाई कार्ड, माध्यमिक विद्यालय छोडऩे की प्रमाण-पत्र बुक जिसमें अभ्यर्थी का फोटो लगा हो, फोटोयुक्त अनुसूचित जाति/जनजाति/ओबीसी जाति प्रमाण-पत्र, नाम व फोटो सहित स्कूल छोडऩे का प्रमाण-पत्र या टीसी, नाम व फोटो के साथ स्कूल प्रमुख द्वारा जारी स्कूल अभिलेख का उध्दरण, नाम व फोटो वाली बैंक पासबुक, संस्थान प्रमुख से हस्ताक्षरित मान्य प्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी नाम व फोटो की पहचान वाला प्रमाण-पत्र भी सूची में शामिल किये गये हैं।



इसी प्रकार, पते के सत्यापन वाले दस्तावेजों की सूची में केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया आवास आवंटन पत्र, सरकार द्वारा जारी विवाह प्रमाण-पत्र जिसमें नाम एवं पते का उल्लेख हो, भामाशाह कार्ड, मान्यता प्राप्त आश्रय गृह या अनाथालय आदि के अधीक्षक/वार्डन/मैट्रन/संस्थान प्रमुख द्वारा उनके सरकारी लेटरहेड पर प्रमाण-पत्र, लेटरहेड पर नगरपालिका पार्षद द्वारा जारी फोटो पहचान वाला प्रमाण-पत्र, मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी पहचान-पत्र, फोटोयुक्त एसएसएलसी बुक, विद्यालय का पहचान-पत्र, नाम व फोटो सहित स्कूल छोडऩे का प्रमाण-पत्र या टीसी, नाम व फोटो के साथ स्कूल प्रमुख द्वारा जारी स्कूल अभिलेख का उध्दरण, संस्थान प्रमुख से हस्ताक्षरित मान्य प्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी नाम व फोटो की पहचान वाला प्रमाण-पत्र शामिल किये गये हैं। रिलेशनशिप दर्शाने वाले दस्तावेजों में भामाशाह कार्ड, बच्चे के जन्म उपरान्त सरकारी अस्पताल द्वारा जारी डिस्चार्ज कार्ड या पर्ची, लेटरनहेड पर सांसद या विधायक या विधान परिषद सदस्य या नगरपालिका पार्षद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी फोटो फोटो पहचान वाला प्रमाण-पत्र, ग्राम पंचायत प्रमुख या मुखिया द्वारा जारी परिवार के मुखिया के साथ संबंध दर्शाता फोटोयुक्त पहचान वाला प्रमाण-पत्र सम्मिलित किये गये हैं।



इसी प्रकार जन्मतिथि के सत्यापन वाले दस्तावेजों में सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त प्रमाण-पत्र या कार्ड, मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र जन्म तिथि सहित, पेन कार्ड, किसी भी सरकारी बोर्ड या विवि द्वारा जारी अंक सूची, सरकारी फोटो पहचान-पत्र कार्ड/पीएसयू द्वारा जारी जन्म तिथि वाला फोटो पहचान-पत्र, केंद्र या राज्य पेंश भुगतान आदेश, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड या भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना फोटो कार्ड, स्कूल छोडऩे का प्रमाण-पत्र या टीसी जिसमें नाम और जन्मतिथि इंगित हो, स्कूल प्रमुख द्वारा जारी स्कूल अभिलेख का उध्दरण जिसमें नाम, जन्म तिथि और फोटो निहित हो तथा संस्थान प्रमुख से हस्ताक्षरित मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी नाम, जन्म तिथि और फोटो की पहचान वाला प्रमाण-पत्र शामिल किया गया है।

विभागीय अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने आधार कार्ड हेतु प्रदेश में चार रजिस्ट्रार नियुक्त रखे हैं जिनमें वे स्वय भी शामिल हैं तथा मेरे अंतर्गत राज्य में संचालित आधार केंद्र आते हैं। केंद्र सरकार ने नये दस्तावेज शामिल किये हैं और अब इन्हें इन आधार केंद्रों पर भेजे जायेंगे ताकि वे इनके आधार भी आधार कार्ड बना सकें।







- डॉ. नवीन जोशी

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