24 अक्टूबर 2019। प्रदेश में संबल योजना में पंजीकृत व्यक्यिों को अब प्राकृतिक आपदा में मरने पर सहायता राशि इस योजना के अंतर्गत नहीं मिलेगी। उन्हें यह सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के तहत ही मिलेगी। इस संबंध में राज्य शासन ने आदेश जारी कर दिया है।
आदेश में कहा गया है कि दिव्यांगता या मृत्यु के प्रकरणों में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 एवं जन कल्याण संबल योजनान्तर्गत एवं भव संनिर्माण योजनान्तर्गत सहायता राशि दिये जाने के प्रावधान हैं। ऐसी स्थिति में दोहरे भुगतान की संभावना रहती है। इसीलिये राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि पांच प्रकार के प्रकरणों में जहां सहायता राशि की पात्रता राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत है, वहां सहायत राशि का भुगतान राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के ही अनुसार किया जाये तथा मृत्यु/दिव्यांगता होने पर अनुग्रह सहायता का प्रावधान जन कल्याण संबल एवं भवन संनिर्माण योजना से समाप्त किया जाता है। राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत ये पांच प्रकार के प्रकरण हैं : एक, प्राकृतिक आपदा तूफान, भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, भूस्खलन, आकाशीय बिजली गिरने, मकान या खलिहान में आग से मृत्यु पर 4 लाख रुपये। दो, पानी में डूबने से मृत्यु पर 4 लाख रुपये। तीन, बस के नदी या जलाशय से गिरने से मृत्यु पर 4 लाख रुपये। चार, नाव दुर्घटना से मृत्यु पर 4 लाख रुपये। पांच, सर्प, गुहेरा या जहरीली जंतु के काटने से मृत्यु पर 4 लाख रुपये।
श्रमायुक्त ने भी जारी किये निर्देश :
राज्य के श्रमायुक्त ने भी इस संबंध में सभी सहायक श्रमायुक्तों एवं श्रम पदाधिकारियों को भी शुक्रवार को निर्देश जारी किये हैं। इन निर्देशों में उन्होंने कहा है कि दोहरे भुगतान की संभावना से बचने हेतु दिव्यांगता या मृत्यु के प्रकरणों में राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार होने वाले भुगतानों में संबल एवं भवन संनिर्माण योजना में भुगतान नहीं किये जायें।
- डॉ. नवीन जोशी
राज्य में प्राकृतिक आपदा में मरने पर नहीं मिलेगी संबल योजना के तहत सहायता
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Bhopal 👤By: DD Views: 1281
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