प्रबंध संचालक के स्थान पर कलेक्टर को दिये अधिकार
4 दिसंबर 2019। राज्य सरकार ने रेत खनन के टेण्डर हो जाने के बाद फिर मप्र रेत खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार नियम 2019 में संशोधन कर दिया। ये नियम गत 30 अगस्त 2019 को जारी कर प्रभावशील किये गये थे। इन नियमों में के आठ नियमों में जिला कलेक्टर को अधिकार दिये थे परन्तु इसके बाद 26 अक्टूबर 2019 को राज्य सरकार ने इस नियम में संशोधन जारी कर कहा कि जिला कलेक्टर के स्थान पर प्रबंध संचालक खनिज निगम को अधिकार दिये जाते हैं।
लेकिन राज्य सरकार ने पुन: उक्त नियमों में संशोधन जारी किया तथा कहा कि नियम 17 एवं 18 के प्रावधानों में प्रबंध संचालक खनिज निगम के स्थान पर जिला कलेक्टर को अधिकार होंगे।
यह है नियम 17 एवं 18 :
नियम 17 निजी भूमि पर रेत का निवर्तन के संबंध में है। इसके तहत पुराने रेत नियम के अंतर्गत निजी भूमि पर दी गई रेत उत्खनन की जमा की गई अग्रिम रायल्टी राशि जिला कलेक्टर द्वारा वापस करने का प्रावधान है। साथ ही निकटतम समूह का वैध ठेकेदार निजी भूमि परन उपलब्ध रेत के खनन की अनुज्ञा जिला कलेक्टर से प्राप्त कर सकेगा।
इसी प्रकार नियम 18 रेत खनिज के भण्डारण के संबंध में है। इसमें प्रावधान है कि वर्तमान नियमों के प्रभावशील होने की तिथि के पूर्व रेत भण्डारण के निपटारे हेतु जिला कलेक्टर को ब्यौरे सहित आवेदन करना होगा और जिला कलेक्टर ही इसकी अनुज्ञा देगा।
- डॉ. नवीन जोशी
टेण्डर होने के बाद फिर हुआ रेत नियमों में संशोधन
Place:
Bhopal 👤By: DD Views: 992
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