भोपाल: 16 जून 2023। राज्य सरकार ने सात साल पहले बने जिला प्रतिष्ठान (डीएमएफ) नियम 2016 में बदलाव कर दिया है। अब डीएमएफ की 40 प्रतिशत राशि राीिश वायुमार्ग एवं अन्य परिवहन के माध्यमों संबंधी अधोसंरचनाओं, पर्यटन संबंधी अधोसंरचना, सामुदायिक महत्व तथा अन्य जन उपयोगी अधोसंरचनाओं को विकसित करने में भी व्यय की जा सकेगी। इसके अलावा वर्षा जल संग्रहण प्रणाली के विकास, जल संग्रहण का प्रत्यावर्तन एवं विद्युतीकरण में भी भी इस फण्ड से राशि खर्च की जा सकेगी।
पोर्टल के माध्यम से मिलेगी स्वीकृति :
नियमों में यह भी बदलाव किया गया है कि अब जिला प्रतिष्ठान के द्वारा वार्षिक कार्ययोजना पोर्टल पर दर्ज की जायेगी। कार्ययोजना का अनुमोदन प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जायेगा। कार्ययोजना की स्वीकृति राज्य शासन के अनुमोदन के बाद दी जायेगी तथा इसकं बाद जिला कलेक्टर स्वीकृति आदेश जारी करेंगे।
- डॉ. नवीन जोशी
अब डीएमएफ की राशि वायुमार्ग एवं पर्यटन पर भी व्यय की जा सकेगी
Location:
भोपाल
👤Posted By: prativad
Views: 710
Related News
Latest News
- ट्रांसजेंडर ने फैशन शो में दिया मतदान करने का संदेश
- जेपी मॉर्गन चेज़ के सीईओ ने भारत की नीतियों की प्रशंसा की, कहा भारत को "लेक्चर" ना दें
- व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा, एन्क्रिप्शन हटाने पर मजबूर किया, तो छोड़ देंगे भारत
- भारत वैश्विक आतंकवाद विरोधी तकनीकी उपाय चाहता हैं
- मिस वर्ल्ड ही नहीं अब Miss AI का भी होगा कम्पटीशन, मिलेगा ₹16 लाख का नकद पुरस्कार