×

अब धर्म परिवर्तन करने के 60 दिन पूर्व कलेक्टर को सूचना देनी होगी

Location: Bhopal                                                 👤Posted By: DD                                                                         Views: 580

Bhopal: 4 जनवरी 2023। राज्य के गृह विभाग ने मप्र धार्मिक स्वतंत्रता नियम 2022 जारी कर उन्हें पूरे प्रदेश में प्रभावशील कर दिया।
इसमें प्रावधान किया गया है कि धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को 60 दिन पूर्व संबंधित जिले के कलेक्टर को इसकी सूचना देनी होगी। यदि कोई धर्माचार्य धर्म परिवर्तन का आयोजन करना चाहता है तो उसे भी इसकी सूचना 60 दिन पूर्व कलेक्टर को देनी होगी। यह सूचना व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर या रजिस्ट्रीकृत डाक से या इलेक्ट्रानिक माध्यम से दी जा सकेगी। कलेक्टर ऐसी सूचना मिलने पर इसकी पावती भी प्रदान करेंगे। नियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि कलेक्टर हर माह की दस तारीख तक उसके पास आने वाली धर्म परिवर्तन की सूचनाओं एवं उसमें दी गई स्वीकृति की जानकारी राज्य सरकार को भेजेंगे। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार ने पिछले साल मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 बनाया था जिसके क्रियान्वयन के लिये अब नियम जारी किये गये हैं। धर्म परिवर्तन के आवेदन में साफ तौर पर लिखना होगा कि आवेदक स्वयं की स्वतंत्र इच्छा से बिना किसी बल, प्रपीडऩ, असम्यक असर या प्रलोभन के धर्म परिवर्तन करना चाहता है।

- डॉ. नवीन जोशी


Madhya Pradesh, MP News, Madhya Pradesh News, Hindi Samachar, prativad.com

Related News

Latest News

Global News