भोपाल: 8 नवंबर 2023। चुनाव आयोग ने मप्र के विधानसभा आम चुनावों के सिलसिले में आदेश जारी कर कहा है कि वोटर आईडी जिसे एपिक या मतदाता परिचय पत्र भी कहा जाता है, में लेखन की अशुध्दि, स्पेलिंग मिस्टेक आदि को नजरअंदाज कर देना चाहिये बशर्ते निर्वाचक की पहचान एपिक से सुनिशिचत की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करता है, जोकि किसी अन्य निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगे बशर्ते उस निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ आदि बेमेल होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चत करना संभव न हो तब मतदाता को वैकल्पिक फोटो दस्तावेज जैसे आधार, पैन कार्ड आदि में से कोई कोई एक प्रस्तुत करना होगा। प्रवासी भारतीय पहचान हेतु अपने पासपोर्ट को प्रस्तुत कर सकेंगे।
अशुध्द वोटर आईडी भी मान्य होगी मतदान में
Location:
भोपाल
👤Posted By: prativad
Views: 488
Related News
Latest News
- जुकरबर्ग एसोसिएटेड प्रेस को खरीद सकते हैं
- भारत का अंतरिक्ष सपना: अंतरिक्ष यात्रियों की तरह आसमान छूने की तैयारी
- क्रिप्टो एक्सचेंज बनाकर करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार: महत्वपूर्ण बातें
- भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा अमेरिका-मॉस्को
- सुप्रीम कोर्ट विदेशी क्रेडिट सूचना कंपनियों द्वारा डेटा गोपनीयता के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत ❗